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विभिन्न न्यायालयों से 13 लोगों की जमानत खारिज

Thu, 19 Nov 2020 09:02 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2020 09:02 PM IST
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Bail of 13 people dismissed from various courts
श्रावस्ती। जिले के अलग अलग न्यायालयों में 13 आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिए गए। इनमें पाक्सो एक्ट के छह आरोपी शामिल हैं, जबकि गैंगेस्टर एक्ट के चार, गैर इरादतन हत्या के दो व अपहरण का एक आरोपी शामिल है। यह सभी आरोपी मौजूदा समय जिला कारागार बहराइच में निरुद्ध हैं।
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अपर जिला जज गैंगेस्टर राकेश सिंह के न्यायालय पर इकौना थाना क्षेत्र निवासी गणेश दत्त पांडे व उमादत्त पांडे, मल्हीपुर थाना क्षेत्र निवासी नईम खां तथा सिरसिया थाना क्षेत्र निवासी बंशीलाल ने अलग अलग जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी सत्यानंद सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।
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इस पर अपर जिला जज गैंगेस्टर राकेश सिंह ने सभी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। वहीं अपर जिला जज पाक्सो एक्ट परमेश्वर प्रसाद के न्यायालय पर मल्हीपुर थाना क्षेत्र के गुलाम मुस्तफा, भिनगा कोतवाली क्षेत्र के इस्तियाक अंसारी, गिलौला थाना क्षेत्र के भागीरथ, भिनगा कोतवाली क्षेत्र के पृथ्वीराज, सिरसिया थाना क्षेत्र के आसीम व भिनगा कोतवाली क्षेत्र के मोनू उर्फ चुनमुन ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
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गुलाम मुस्तफा के जमानत प्रार्थना पत्र पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने और इस्तियाक अंसारी, भागीरथ, पृथ्वीराज, आसीन व मोनू उर्फ चुनमुन के जमानत प्रार्थना पत्र का अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने विरोध किया। जिनकी दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज पाक्सो एक्ट परमेश्वर प्रसाद ने सभी प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया।

वहीं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शीतला प्रसाद के न्यायालय पर दुष्कर्म व अपहरण के आरोप में निरुद्ध सोनवा क्षेत्र के हंसराज उर्फ रमेश व गैर इरादतन हत्या के आरोप में निरुद्ध इकौना थाना क्षेत्र के सियाराम व राजू ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। स मामले में हसंराज के जमानत प्रार्थना पत्र का एपीओ पंकज कुमार गौतम ने विरोध किया, जबकि सियाराम व राजू के जमानत प्रार्थना पत्र का एपीओ आलोक कुमार पांडेय ने विरोध किया। जिनकी दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शीतला प्रसाद ने दोनों जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
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