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तीन गैंगस्टरों को दस-दस वर्ष कारावास, जुर्माना भी लगाया
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श्रावस्ती। सिरसिया के तीन गैंगस्टर को न्यायालय ने दस दस वर्ष कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला जून 2009 का है। मामला अपर जिला जज त्वरित न्यायालय में चल रहा था।
सिरसिया थानाध्यक्ष ने 10 जून 2009 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि कलामुद्दीन अपने भाई मुकद्दर व एक अन्य मेराज अहमद निवासी ग्राम शंकरपुर के साथ गैंग बनाकर जिले में आर्थिक व भौतिक लाभ लिए हत्या जैसी घटनाओं को करता है। उसके विरुद्ध पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जिसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश( फास्ट ट्रैक कोर्ट) पर हो रही थी।
सुनवाई करने के बाद अपर जिला जज अजय सिंह ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी गजराम मिश्र ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर तीनों को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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सिरसिया थानाध्यक्ष ने 10 जून 2009 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि कलामुद्दीन अपने भाई मुकद्दर व एक अन्य मेराज अहमद निवासी ग्राम शंकरपुर के साथ गैंग बनाकर जिले में आर्थिक व भौतिक लाभ लिए हत्या जैसी घटनाओं को करता है। उसके विरुद्ध पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जिसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश( फास्ट ट्रैक कोर्ट) पर हो रही थी।
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सुनवाई करने के बाद अपर जिला जज अजय सिंह ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी गजराम मिश्र ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर तीनों को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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