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रेप के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगा
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श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया था। मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट भेजी थी। विचारण के उपरांत शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 65 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की चौदह वर्षीय किशोरी 21 अगस्त, 2018 की शाम करीब आठ बजे घर से बाहर शौच के लिए गई थी जहां थानाक्षेत्र के ही लखाहीखास निवासी हनुमान यादव पुत्र छेदी यादव ने उसे दबोच लिया। इसके बाद साथ ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में गवाहों के बयान व विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद ने हनुमान यादव पर दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही राज्य सरकार को एक लाख रुपये पीड़िता को भरण-पोषण के लिए देने के लिए निर्देशित किया है।
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सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की चौदह वर्षीय किशोरी 21 अगस्त, 2018 की शाम करीब आठ बजे घर से बाहर शौच के लिए गई थी जहां थानाक्षेत्र के ही लखाहीखास निवासी हनुमान यादव पुत्र छेदी यादव ने उसे दबोच लिया। इसके बाद साथ ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में गवाहों के बयान व विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद ने हनुमान यादव पर दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही राज्य सरकार को एक लाख रुपये पीड़िता को भरण-पोषण के लिए देने के लिए निर्देशित किया है।
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