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दुष्कर्मी को दस साल कैद की सजा सुनाई
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श्रावस्ती। मल्हीपुर क्षेत्र के एक गांव में लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, पीड़िता के साथ मारपीट करने वाले आरोपी के पिता व भाई को छह माह के कारावास से दंडित किया गया है। 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 18 अगस्त, 2018 की रात करीब 12 बजे पीड़िता शौच के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान पड़ोसी रामनिधि यादव महिला को घसीट ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत लेकर पीड़िता जब उसके घर गई तो आरोपित के भाई विश्राम व पिता भुसैली यादव ने उसकी पिटाई भी की। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण अपर जिला सत्र न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद ने किया।
सत्र परीक्षण के दौरान रामनिधि को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। पिता व भाई पर मारपीट के आरोप भी सही पाए जाने पर उन्हें दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया कि आरोपित रामनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 18 अगस्त, 2018 की रात करीब 12 बजे पीड़िता शौच के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान पड़ोसी रामनिधि यादव महिला को घसीट ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत लेकर पीड़िता जब उसके घर गई तो आरोपित के भाई विश्राम व पिता भुसैली यादव ने उसकी पिटाई भी की। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण अपर जिला सत्र न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद ने किया।
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सत्र परीक्षण के दौरान रामनिधि को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। पिता व भाई पर मारपीट के आरोप भी सही पाए जाने पर उन्हें दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया कि आरोपित रामनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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