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मतगणना में लापरवाही व शिथिलता पर होगी कार्रवाई

Thu, 29 Apr 2021 09:34 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 29 Apr 2021 09:34 PM IST
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Action will be taken on negligence and laxity in counting
श्रावस्ती। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को सकुशल, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए गुरुवार को जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया साथ ही किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही को अक्षम्य बताया। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता बरती गई तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतगणना स्थलों पर राज्य निर्वाचन आयोग के मंशानुसार रिजर्व को लेकर 1370 अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गई है। इसके लिए 274 मतगणना दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक मतगणना दल में पांच अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जो मतगणना कार्य को संपादित करेंगे।
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इस बारे में जिलाधिकारी टीके शिबु ने बताया कि मतगणना कार्य में लगाए गए अधिकारियों, कर्मचारियों व ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ ही लेखपालों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। मतगणना के दौरान स्ट्रांग रूम से कक्ष तक बैलेट बॉक्स लाने की व्यवस्था सुचारु ढंग से सुनिश्चित की जाएगी। मतगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रत्याशियों व उनके द्वारा नामित एजेंट मतगणना स्थल पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाएंगे। अधिशासी अभियंता विद्युत को मतगणना स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए निर्देशित भी किया गया है। साथ ही जनरेटर की भी व्यवस्था कराने का निर्देश दिया।
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मतगणना स्थल के गेट पर टेबल चार्ट चस्पा किया जाएगा। जिसमें यह अंकित होगा कि किस टेबल पर किस ग्रामसभा के मतों की गणना की जाएगी। आरओ व एआरओ तथा मतगणना कार्य में लगाये गये कार्मिक निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व ही मतगणना स्थल पर पहुंचकर सभी तैयारियों को पूर्ण कर लें। मतगणना निर्धारित समय 08 बजे से प्रारंभ कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति बिना पास के मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेगा। मतगणना एजेंट अपने साथ कागज और कलम लेकर जा सकते है। अन्य कोई भी सामग्री अपने साथ नही लाएंगे।
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एक टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक एवं चार सहायक लगाए जाएंगे। सभी पदों की गणना पर्यवेक्षक एवं सहायक द्वारा की जाएगी। मतगणना स्थल पर स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए एंबुलेंस एवं हेल्थ कैंप सीएमओ की देखरेख में होगा। मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि के अंदर बिना परिचय पत्र के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा। मतगणना कार्य के लिए सभी कार्मिकों को पास जारी किया जाएगा। मतपत्र को अवैध या वैध करने का निर्णय आरओ द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। मतगणना प्रक्रिया कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुरूप ही संपन्न कराई जाएगी। कोविड-19 प्रोटोकाल के मद्देनजर विजय जुलूस पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
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