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नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

Fri, 10 Jul 2020 10:03 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2020 10:03 PM IST
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Action will be taken on ignoring the rules
श्रावस्ती। जिले में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू है। वहीं शुक्रवार देर रात से लॉकडाउन लगने के कारण प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगा। ऐसा शासन के निर्देश पर किया गया है।
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यह जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट योगानंद पांडेय ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण व जिले में लोक स्वास्थ्य को इससे बढ़े खतरे को देखते हुए तीस जून से 31 जुलाई तक धारा 144 लागू की गई थी। स्वास्थ्य जागरूकता, कोविड 19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है।
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ऐसे में इस अवधि में सभी कार्यालय व सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति जारी रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे से यात्रियों के आवागमन के लिए यथावश्यक बसों की व्यवस्था परिवहन निगम की ओर से की जाएगी।
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उसके अतिरिक्त रोडवेज की सेवाओं का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थिति पेट्रोल पंप व ढाबे खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए चलाये जा रहे अभियान में शामिल अधिकारी व कर्मचारी प्रतिबंधों से मुक्त रहेगें। इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 व संचारी रोग सर्विलांस टीम की ओर से चलाये जा रहे व्यापक मेडिकल स्क्त्रस्ीनिंग का अभियान चलता रहेगा।

इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इस कार्य में लगे हुए सभी कोरोना वॉरियर, अधिकारी व कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों का पहचान पत्र भी ड्यूूटी पास माना जायेगा। इस दौरान सभी वृहद् निर्माण-कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। इसके साथ ही तीन जुलाई के शेष प्रतिबंध व प्रावधान लागू रहेंगे। इसकी अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई होगी।
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