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Shravasti News: चाकू रखने के दोषी को 500 रुपये जुर्माने की सजा

Wed, 11 Mar 2026 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 11 Mar 2026 11:18 PM IST
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A person found guilty of possessing a knife was fined Rs 500.
श्रावस्ती। भिनगा के अंसारी मोहल्ला निवासी नियाज को साल 2008 में कोतवाली भिनगा पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बुधवार को पुलिस ने नियाज को न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद मदेशिया के समक्ष पेश किया। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने नियाज को दोषी करार दिया। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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