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Shravasti News: 13 अक्तूबर को आयोजित होगा सामूहिक विवाह
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श्रावस्ती। समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 13 अक्तूबर को कलेक्ट्रेट स्थित तथागत सभागार में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए शासन की ओर से प्रति जोड़े एक लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। समारोह में शामिल होने के लिए आठ अक्तूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति ने बताया कि योजना के तहत अब तक 92 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सत्यापन के बाद इनमें 35 आवेदन पात्र पाए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में जिले को 475 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष अब तक 159 जोड़ों का विवाह कराया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि योजना में पहले लाभार्थी के खाते में 35 हजार रुपये भेजे जाते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 64 हजार रुपये कर दी गई है। इसके अलावा 21 हजार रुपये का वैवाहिक उपहार दिया जाता है, जबकि 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। समारोह में शामिल होने वाले वर-वधू के रिश्तेदारों के लिए भोज की भी व्यवस्था की जाती है।
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ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए https://cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में वर-वधू के आधार कार्ड, कन्या के परिवार का आय और निवास प्रमाणपत्र, एससी, एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र, वर-वधू की फोटो, कन्या की बैंक पासबुक की छायाप्रति और ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर जरूरी है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति ने बताया कि योजना के तहत अब तक 92 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सत्यापन के बाद इनमें 35 आवेदन पात्र पाए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में जिले को 475 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष अब तक 159 जोड़ों का विवाह कराया जा चुका है।
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उन्होंने बताया कि योजना में पहले लाभार्थी के खाते में 35 हजार रुपये भेजे जाते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 64 हजार रुपये कर दी गई है। इसके अलावा 21 हजार रुपये का वैवाहिक उपहार दिया जाता है, जबकि 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। समारोह में शामिल होने वाले वर-वधू के रिश्तेदारों के लिए भोज की भी व्यवस्था की जाती है।
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ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए https://cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में वर-वधू के आधार कार्ड, कन्या के परिवार का आय और निवास प्रमाणपत्र, एससी, एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र, वर-वधू की फोटो, कन्या की बैंक पासबुक की छायाप्रति और ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर जरूरी है।