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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 1235 का पंजीकरण
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श्रावस्ती। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री की ओर से शुरुआत की गई। इसका कलेक्ट्रेट के तथागत हाल में सीधा प्रसारण हुआ।
इसकी शुरुआत सांसद ने की। जिले में अभी तक 1235 कामगार ही योजना के तहत पात्रों में पंजीकृत हुए हैं। इस दौरान सांसद दद्दन मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगारों व पंद्रह हजार रुपये से कम मासिक कमाई करने वालों के लिए वरदान साबित होगी।
यह योजना उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। इससे निश्चित ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। गरीब परिवार के ऐसे व्यक्ति जिनके घर में कोई सरकारी सेवा में नहीं है और गैर सरकारी कंपनियों व खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं, वह अपने परिवार का जीवकोपार्जन आसानी से कर सकेंगे।
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डीएम दीपक मीणा ने कहा कि ऐसे असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये व उससे कम है, आयु 18 से 40 वर्ष है तथा बैंक में बचत खाता और आधार कार्ड है, वह सभी इस योजना के पात्र होंगे।
ऐसे श्रमिकों की ओर से अपनी आयु के अनुरूप योजना में निर्धारित मासिक अंशदान जमा कराने पर केंद्र सरकार की ओर से बराबर धन उपलब्ध कराया जाएगा।
ऐसे सभी श्रमिक अपना पंजीयन सीएसएस (कामन सर्विस सेंटर) द्वारा ऑनलाइन करा सकते हैं। पात्रों से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में अपना पंजीकरण कराकर उक्त योजना का लाभ उठाएं।
सीडीओ अवनीश राय ने कहा कि ऐसे लोग जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत न हो अथवा ईपीएफ , एनपीएस, ईएसआईसी का सदस्य न हो, आयकर दाता न हो वह इस योजना से लाभान्वित होंगे।
इस योजना में पंजीकरण निकटतम जनसुविधा केंद्र पर करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, जनधन खाता की छायाप्रति, मोबाइल नंबर या ईमेल (कोई भी हो), पति पत्नी व नामिनी आवश्यक हैं।
इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को सांसद, जिलाधिकारी एवं सीडीओ ने पंजीकृत पत्र का वितरण किया। मौके पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व श्रमिक मौजूद रहे।
योजना के लिए यह होंगे पात्र
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित श्रमिकों, गृह आधारित कर्मकार जैसे घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, सर पर बोझा उठाने वाले, ईट भट्ठे पर काम करने वाले, मोची, कचरा बीनने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि कर्मकार, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, संनिर्माण श्रमिक, शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी, सहायिका, आशा कार्यकर्ता सहित वह सभी जो पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह से कम मानदेय पाते हैं, वह इस योजना के पात्र होंगे। जिन्हें तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
40 साल तक के कामगार कराएं रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने वालों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। यह योजना कामगारों के लिए है।
योजना का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। योजना के लाभार्थियों को कार्ड भी जारी होगा। 40 साल तक के कामगार इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
योजना के लिए इतनी देनी होगी रकम
कोई 18 साल की उम्र में इससे जुड़ता है तो उसे प्रतिमाह 55 रुपये जमा करना होगा। वहीं 40 साल के व्यक्ति को प्रतिमाह 200 रुपये की रकम जमा करनी होगी।
जबकि 29 साल की उम्र वाले को इस योजना से जुड़ने के लिए 100 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा। यह पैसा 60 वर्ष की उम्र तक देना होगा। आप जितनी रकम जमा करेंगे उतनी ही रकम सरकार भी आपके नाम से जमा करेगी।
लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वह अपना आधार, बैंक खाता सहित नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18002676888 पर संपर्क कर सकते हैं।
- दीपक मीणा, जिलाधिकारी
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इसकी शुरुआत सांसद ने की। जिले में अभी तक 1235 कामगार ही योजना के तहत पात्रों में पंजीकृत हुए हैं। इस दौरान सांसद दद्दन मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगारों व पंद्रह हजार रुपये से कम मासिक कमाई करने वालों के लिए वरदान साबित होगी।
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यह योजना उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। इससे निश्चित ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। गरीब परिवार के ऐसे व्यक्ति जिनके घर में कोई सरकारी सेवा में नहीं है और गैर सरकारी कंपनियों व खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं, वह अपने परिवार का जीवकोपार्जन आसानी से कर सकेंगे।
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डीएम दीपक मीणा ने कहा कि ऐसे असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये व उससे कम है, आयु 18 से 40 वर्ष है तथा बैंक में बचत खाता और आधार कार्ड है, वह सभी इस योजना के पात्र होंगे।
ऐसे श्रमिकों की ओर से अपनी आयु के अनुरूप योजना में निर्धारित मासिक अंशदान जमा कराने पर केंद्र सरकार की ओर से बराबर धन उपलब्ध कराया जाएगा।
ऐसे सभी श्रमिक अपना पंजीयन सीएसएस (कामन सर्विस सेंटर) द्वारा ऑनलाइन करा सकते हैं। पात्रों से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में अपना पंजीकरण कराकर उक्त योजना का लाभ उठाएं।
सीडीओ अवनीश राय ने कहा कि ऐसे लोग जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत न हो अथवा ईपीएफ , एनपीएस, ईएसआईसी का सदस्य न हो, आयकर दाता न हो वह इस योजना से लाभान्वित होंगे।
इस योजना में पंजीकरण निकटतम जनसुविधा केंद्र पर करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, जनधन खाता की छायाप्रति, मोबाइल नंबर या ईमेल (कोई भी हो), पति पत्नी व नामिनी आवश्यक हैं।
इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को सांसद, जिलाधिकारी एवं सीडीओ ने पंजीकृत पत्र का वितरण किया। मौके पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व श्रमिक मौजूद रहे।
योजना के लिए यह होंगे पात्र
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित श्रमिकों, गृह आधारित कर्मकार जैसे घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, सर पर बोझा उठाने वाले, ईट भट्ठे पर काम करने वाले, मोची, कचरा बीनने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि कर्मकार, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, संनिर्माण श्रमिक, शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी, सहायिका, आशा कार्यकर्ता सहित वह सभी जो पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह से कम मानदेय पाते हैं, वह इस योजना के पात्र होंगे। जिन्हें तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
40 साल तक के कामगार कराएं रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने वालों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। यह योजना कामगारों के लिए है।
योजना का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। योजना के लाभार्थियों को कार्ड भी जारी होगा। 40 साल तक के कामगार इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
योजना के लिए इतनी देनी होगी रकम
कोई 18 साल की उम्र में इससे जुड़ता है तो उसे प्रतिमाह 55 रुपये जमा करना होगा। वहीं 40 साल के व्यक्ति को प्रतिमाह 200 रुपये की रकम जमा करनी होगी।
जबकि 29 साल की उम्र वाले को इस योजना से जुड़ने के लिए 100 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा। यह पैसा 60 वर्ष की उम्र तक देना होगा। आप जितनी रकम जमा करेंगे उतनी ही रकम सरकार भी आपके नाम से जमा करेगी।
लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वह अपना आधार, बैंक खाता सहित नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18002676888 पर संपर्क कर सकते हैं।
- दीपक मीणा, जिलाधिकारी