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Shravasti News: आरटीई के तहत 460 छात्रों को मिला निजी विद्यालयों में प्रवेश
Mon, 23 Jun 2025 12:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Mon, 23 Jun 2025 12:30 AM IST
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श्रावस्ती। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जिले के 460 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश का लाभ मिला। इसके तहत बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
निर्धन वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शासन की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत छह से 14 वर्ष के बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके तहत शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए जिले के 596 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से पात्रों के चयन के लिए बीते माह पोर्टल पर ई लॉटरी कराई गई थी। ऐसे में ई लाॅटरी के माध्यम से 460 बच्चों का चयन किया गया। चयनित बच्चों का प्रवेश कक्षा एक में उनके चुने हुए विद्यालयों में कराया गया है।
जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता प्रणव शुक्ला ने बताया कि इन सभी बच्चों का प्रवेश गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश कराया गया है। इनको निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावक की आय एक लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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निर्धन वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शासन की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत छह से 14 वर्ष के बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके तहत शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए जिले के 596 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से पात्रों के चयन के लिए बीते माह पोर्टल पर ई लॉटरी कराई गई थी। ऐसे में ई लाॅटरी के माध्यम से 460 बच्चों का चयन किया गया। चयनित बच्चों का प्रवेश कक्षा एक में उनके चुने हुए विद्यालयों में कराया गया है।
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जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता प्रणव शुक्ला ने बताया कि इन सभी बच्चों का प्रवेश गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश कराया गया है। इनको निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावक की आय एक लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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