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राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाएं मामले
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श्रावस्ती। प्राथमिक विद्यालय भिनगा प्रथम में मंगलवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्राधिकरण की सचिव व सिविल जज ने की। इस दौरान उन्होंने 13 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौता से वादों का निपटारा कराने की अपील की।
सचिव व सिविल जज अपर्णा देव ने कहा कि तेरह जुलाई को जनपद न्यायाधीश के न्यायालय तथा उनके अधीनस्थ सभी न्यायालयों व जिलाधिकारी के न्यायालय तथा उनके अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।
इसमें मोटर वाहन अधिनियम, भरण-पोषण, वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, राजस्व विवाद, श्रम अधिनियम से संबंधित वाद, शॉप एक्ट, नाप-तोल के मामले, विद्युत अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला परिषद एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद स्टांप एक्ट, चकबंदी वाद, दाखिल खारिज तथा दीवानी मामलों का निपटारा सुलह समझौते से कराया जाएगा।
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लघु फौजदारी मामलों का निपटारा जुर्म स्वीकारोक्ति व जुर्माने के आधार पर होगा। इसका सभी लाभ लें। शिविर को नायब तहसीलदार, अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह, विष्णु दत्त अस्थाना, जीपी मिश्र मधुकर ने भी संबोधित किया।
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सचिव व सिविल जज अपर्णा देव ने कहा कि तेरह जुलाई को जनपद न्यायाधीश के न्यायालय तथा उनके अधीनस्थ सभी न्यायालयों व जिलाधिकारी के न्यायालय तथा उनके अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।
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इसमें मोटर वाहन अधिनियम, भरण-पोषण, वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, राजस्व विवाद, श्रम अधिनियम से संबंधित वाद, शॉप एक्ट, नाप-तोल के मामले, विद्युत अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला परिषद एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद स्टांप एक्ट, चकबंदी वाद, दाखिल खारिज तथा दीवानी मामलों का निपटारा सुलह समझौते से कराया जाएगा।
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लघु फौजदारी मामलों का निपटारा जुर्म स्वीकारोक्ति व जुर्माने के आधार पर होगा। इसका सभी लाभ लें। शिविर को नायब तहसीलदार, अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह, विष्णु दत्त अस्थाना, जीपी मिश्र मधुकर ने भी संबोधित किया।