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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
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श्रावस्ती । इकौना क्षेत्र में बलिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी एक्ट प्रेम कुमार मिश्र ने बताया कि इकौना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि 11 जनवरी 2009 को गांव निवासी संजय उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया।
बेटी को इधर-उधर ढूंढा गया लेकिन वह नहीं मिली। रात में संजय बेटी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती भगा ले जा रहा था। तो बादशाह व पंकज ने नहर की पुलिया के पास देखा। इकौना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। मामले में विचारण के बाद एडीजे उमेश कुमार द्वितीय ने दोष सिद्ध करते हुए आरोपी संजय को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। (संवाद)
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अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी एक्ट प्रेम कुमार मिश्र ने बताया कि इकौना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि 11 जनवरी 2009 को गांव निवासी संजय उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया।
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बेटी को इधर-उधर ढूंढा गया लेकिन वह नहीं मिली। रात में संजय बेटी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती भगा ले जा रहा था। तो बादशाह व पंकज ने नहर की पुलिया के पास देखा। इकौना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। मामले में विचारण के बाद एडीजे उमेश कुमार द्वितीय ने दोष सिद्ध करते हुए आरोपी संजय को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। (संवाद)
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