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Shamli News: पति की हत्या में पत्नी व उसका प्रेमी दोषी करार
Fri, 27 Sep 2024 06:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Fri, 27 Sep 2024 06:05 PM IST
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कैराना (शामली)। प्रेम संबंधों में बाधक बनने पर सात साल पहले पति की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला शुक्रवार (आज) सुनाया जाएगा।
28 सितंबर 2017 की रात ब्लॉक कॉलोनी के सामने वसीम की उसके घर में ही तकिया और तौलिए से गला घोटकर हत्या कर दी थी। मृतक की मां अजरा ने मृतक की पत्नी गुलिस्ता और उसके प्रेमी अनिल कुमार निवासी ब्लॉक कॉलोनी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के मुताबिक वसीम द्वारा पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने पर विरोध किया तो पत्नी और उसके प्रेमी ने वसीम की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने तकिया, तौलिया और दुपट्टा बरामद किया था जिससे गला घोंट कर हत्या की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) अवधेश कुमार पांडे ने मुजरिम गुलिस्ता और उसके प्रेमी अनिल कुमार को हत्या का दोषी करार दिया। सजा पर फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा।
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28 सितंबर 2017 की रात ब्लॉक कॉलोनी के सामने वसीम की उसके घर में ही तकिया और तौलिए से गला घोटकर हत्या कर दी थी। मृतक की मां अजरा ने मृतक की पत्नी गुलिस्ता और उसके प्रेमी अनिल कुमार निवासी ब्लॉक कॉलोनी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के मुताबिक वसीम द्वारा पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने पर विरोध किया तो पत्नी और उसके प्रेमी ने वसीम की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने तकिया, तौलिया और दुपट्टा बरामद किया था जिससे गला घोंट कर हत्या की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) अवधेश कुमार पांडे ने मुजरिम गुलिस्ता और उसके प्रेमी अनिल कुमार को हत्या का दोषी करार दिया। सजा पर फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा।
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