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यूपी: कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, पत्नी को मोटी बताकर दिया था तीन तलाक और पढ़िए पूरा मामला

Fri, 16 Jul 2021 06:40 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: कपिल kapil Updated Fri, 16 Jul 2021 06:40 PM IST
सार

पत्नी को मोटी बताकर तीन तलाक देने वाले आरोपी की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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UP News: bail plea rejected by court of husband in triple talaq case in Shamli
तीन तलाक

विस्तार

शामली जनपद के कैराना क्षेत्र में पत्नी को मोटी बताते हुए तीन तलाक देने के आरोपी की अपर जिला सत्र न्यायाधीश मुमताज अली ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। निकाह के दो साल बाद बच्चा होने के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया था।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि दो साल पहले शामली के मोहल्ला पंसारियान निवासी युवती का निकाह शामली के गांव टिटौली निवासी आरिफ के साथ हुआ था। दोनों का पांच माह का बेटा है। महिला ने शामली महिला थाने में 20 फरवरी 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था कि पुत्र पैदा होने के बाद पति ने उसे मोटी कहकर तीन तलाक दे दिया। शामली महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी थी। 
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वहीं आरोपी आरिफ ने अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश पोक्सो) की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी आरिफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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