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Shamli News: दोषी को दो साल का कारावास

Fri, 28 Mar 2025 12:48 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Mar 2025 12:48 AM IST
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two years imprisonment for the accused
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैराना। 2018 में कांधला क्षेत्र में 10 वर्षीय बालक की मौत के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार सिंह ने दोष सिद्ध पाए जाने पर ट्रक चालक सुभाष निवासी एलम को दो साल के कारावास और 51000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दो अप्रैल 2018 को कांधला थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से 10 वर्षीय घनश्याम की मौत हो गई थी। घनश्याम के पिता गुलाब सिंह ने ट्रक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक सुभाष निवासी एलम को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था।
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बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार सिंह ने दो सिद्ध पाए जाने पर ट्रक चालक सुभाष को दो साल के कारावास और 51000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड की धनराशि मृतक बालक के पिता को दी जाएगी।
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इसके अलावा दूसरे मामले में 2004 में शामली कोतवाली पर कुमार निवासी खानपुर थाना बाबरी के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था।
बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को 700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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