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Shamli News: दो किशोरियों के साथ अनैतिक संबंध बनाने के दो मुजरिमों को 20-20 साल की सजा
Tue, 01 Sep 2026 12:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:56 AM IST
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कैराना। कांधला क्षेत्र में दो किशोरियों के साथ अनैतिक संबंध बनाने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) अशोक भारतेंदु ने मुजरिम राशिद और इस्तकार को 20-20 साल के कारावास और 65-65 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि तीन जुलाई 2022 को कांधला क्षेत्र के एक गांव से दो मुजरिम दो किशोरियों को बहला फुसला कर अपने साथ एक सुनसान मकान पर ले गए थे। मुजरिमों ने दोनों किशोरियों के साथ जबरदस्ती अनैतिक संबंध बनाए तथा उन्हें कुछ खिलाकर हरिद्वार की गाड़ी में बैठा दिया। किशोरी किसी तरह वापस अपने घर आई तथा अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। चार जुलाई 2022 को दोनों किशोरियों के पिता ने थाना कांधला पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरियों का मेडिकल कराने के साथ ही कोर्ट में उनके बयान कराए। बाद में पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कांधला पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्ज शीट पर तीन सितंबर 2022 को अदालत ने संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए।
सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने मुजरिम राशिद निवासी मोहल्ला खेल कांधला तथा इस्तकार निवासी मोहल्ला गुजरान कांधला को 20-20 साल के कारावास और 65-65 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि तीन जुलाई 2022 को कांधला क्षेत्र के एक गांव से दो मुजरिम दो किशोरियों को बहला फुसला कर अपने साथ एक सुनसान मकान पर ले गए थे। मुजरिमों ने दोनों किशोरियों के साथ जबरदस्ती अनैतिक संबंध बनाए तथा उन्हें कुछ खिलाकर हरिद्वार की गाड़ी में बैठा दिया। किशोरी किसी तरह वापस अपने घर आई तथा अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। चार जुलाई 2022 को दोनों किशोरियों के पिता ने थाना कांधला पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरियों का मेडिकल कराने के साथ ही कोर्ट में उनके बयान कराए। बाद में पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कांधला पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्ज शीट पर तीन सितंबर 2022 को अदालत ने संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए।
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सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने मुजरिम राशिद निवासी मोहल्ला खेल कांधला तथा इस्तकार निवासी मोहल्ला गुजरान कांधला को 20-20 साल के कारावास और 65-65 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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