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Shamli News: बीमा कंपनी पर दो लाख का जुर्माना, बीमित धनराशि देने के आदेश

Thu, 11 May 2023 09:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 11 May 2023 09:27 PM IST
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Two lakh fine on the insurance company, order to pay the insured amount
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 12 वर्ष पुराने मामले में बीमा कंपनी पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही परिवादी को बीमा धनराशि का भुगतान छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत भुगतान के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए परिवादी को 50 हजार रुपये और वाद व्यय के 10 हजार रुपये देने होंगे।
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शहर के मोहल्ला नंदूप्रसाद निवासी अरविंद कांबोज ने वर्ष 2008 में बुलेरो गाड़ी फाइनेंस पर खरीदी थी। जिसका बीमा भी कराया था। करीब 13 दिन बाद ही जालौन जिले के उरई से गाड़ी चोरी हो गई थी। जिसकी सूचना उसने बीमा कंपनी को देते हुए बीमा धनराशि क्लेम की थी। आरोप है कि बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। उस पर फाइनेंसर किश्त जमा करने का दबाव बनाते रहे। जिसके बाद उसने 19 नवंबर 2011 को आयोग में परिवाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार और महिला सदस्य अमरजीत कौर ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया। संवाद
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