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रिवहन विभाग की ओटीएस योजना नहीं चढ़ रही परवान

Wed, 20 Jul 2022 11:30 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jul 2022 11:30 PM IST
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Transport Department's OTS scheme is not working
एक अप्रैल 2020 से पूर्व पंजीकृत वाहनों के बकाया टैक्स पर पेनाल्टी की छूट
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जिले में 2428 वाहनों पर करीब 4.94 करोड़ रुपये ब्याज सहित टैक्स बकाया
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई
अब तक जमा हुए महज 25 आवेदन, 8.63 लाख रुपये टैक्स की हुई वसूली
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। परिवहन विभाग की एकमुश्त समाधान योजना जिले में परवान नहीं चढ़ रही है। इसमें एक अप्रैल 2020 से पूर्व पंजीकृत वाहनों के बकाया टैक्स पर ब्याज की शत-प्रतिशत छूट दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई है। जिले में करीब 2 हजार 428 वाहनों पर लगभग 4.94 करोड़ रुपये ब्याज सहित टैक्स बकाया है। अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए मात्र 25 वाहन स्वामियों ने आवेदन किया है। इसके चलते विभाग अभी तक 8.63 लाख रुपये टैक्स की वसूली कर पाया है।
शासन ने राजस्व वसूली के लिए करीब 15 दिन पहले परिवहन विभाग में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की है। इस योजना में एक अप्रैल 2020 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों का बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामियों को एआरटीओ कार्यालय में एक हजार रुपये शुल्क के साथ 26 जुलाई तक आवेदन करना होगा। जिले की स्थिति देखें तो करीब 2 हजार 428 ऐसे वाहन हैं, जिन पर चार करोड़ 94 लाख रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है। इन वाहनों पर समय से टैक्स जमा न करने पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये ब्याज लगा है। ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक मात्र 25 वाहन स्वामियों ने आवेदन जमा किया है। जिनसे आठ लाख 63 हजार रुपये टैक्स की वसूली हुई है। देखा जाए तो योजना का लाभ लेने में वाहन स्वामी रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
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तीन किस्तों जमा कर सकते हैं टैक्स
यदि कोई वाहन स्वामी एक बार में पूरा टैक्स जमा नहीं कर पाता तो वह तीन किस्तों में जमा कर सकता है। इसके लिए उसे आवेदन निर्धारित तिथि 26 जुलाई तक करना होगा। इसके बाद पहली किस्त में वाहन स्वामी को कुल बकाया टैक्स का आधा यानि 50 फीसदी जमा करना होगा। इसके बाद बचा टैक्स दो समान किस्तों में जमा करना होगा। पहली किस्त 21 दिन के अंदर, दूसरी किस्त 28 दिन के अंदर और तीसरी किस्त 35 दिन के अंदर जमा करनी होगी। यदि कोई वाहन स्वामी बकाया टैक्स समय सीमा के अंदर जमा नहीं करता तो 50 रुपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क जमा करना होगा।
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कोट
ओटीएस योजना के तहत एक अप्रैल 2020 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट दी गई है। वाहन स्वामियों को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई निर्धारित है।-रोहित राजपूत, एआरटीओ
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