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Shamli News: अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई

Thu, 21 Nov 2024 01:05 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 21 Nov 2024 01:05 AM IST
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Three convicts sentenced in separate cases
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैराना। तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने तीन दोषियों को सजा सुनाई।
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2020 में शामली कोतवाली पर विजय निवासी मोहल्ला गणेश चौक थाना शामली के विरुद्ध आईपीसी की धारा 294 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 1000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में 1996 में थाना झिंझाना पर प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश निवासी रामपुरा थाना झिंझाना के विरुद्ध मारपीट, धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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तीसरे मामले में 2009 में थाना झिंझाना पर भूरा निवासी गांव टपराना के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बितायी अवधि के कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।े
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