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Shamli News: तीन अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा

Tue, 15 Jul 2025 12:29 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Jul 2025 12:29 AM IST
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Three accused sentenced in three different cases
- सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सभी मामलों में अलग-अलग धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे और वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया जारी थी।
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि पहला मामला वर्ष 2014 का है। थानाभवन क्षेत्र के मोहल्ला रेती निवासी देवी चंद के खिलाफ झगड़ा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को 300 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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दूसरा मामला वर्ष 1999 का है। थाना भवन पर जैन सिंह निवासी सिलावर, थाना गढ़ीपुख्ता के खिलाफ चोरी और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की कारावास और 4000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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तीसरा मामला वर्ष 1998 का है। महिपाल निवासी गांव मुण्डभर, थाना भौरकलां, मुजफ्फरनगर के खिलाफ थाना बाबरी में लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने उसे न्यायालय उठने तक की कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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