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Shamli News: आयोग ने बीमा कंपनी पर लगाया 16.60 लाख रुपये का जुर्माना

Sun, 10 May 2026 01:21 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 10 May 2026 01:21 AM IST
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The commission imposed a fine of Rs 16.60 lakh on the insurance company.
शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मोटर वाहन ट्रक चोरी होने पर बीमा क्लेम की धनराशि न देने के मामले की सुनवाई की। आयोग ने बीमा कंपनी पर 16.60 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया।
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गांव खेड़ीकरमू निवासी बबीता पत्नी मदनपाल ने 28 सितंबर 2022 को आयोग में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर/चीफ ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर व मिडिलटन स्ट्रीट कोलकाता के विरुद्ध परिवाद दायर कराया था। परिवादी ने बताया था कि उसने अपने मोटर वाहन ट्रक का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। वाहन का बीमा 30 मार्च 2018 से मध्यरात्रि 29 मार्च 2019 तक वैध थी। बीमा धारक के द्वारा पॉलिसी में निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया था।
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27 जुलाई 2018 को कंटेनर चोरी हो गया था। इस संबंध में 28 अगस्त को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और आरटीओ को भी सूचना दे दी थी। परिवादी ने बीमा कंपनी को क्लेम का दावा प्रस्तुत किया था। पुलिस ने जांच के बाद भी चोरी हुए वाहन का पता न चलने पर अंतिम रिपोर्ट 29 अप्रैल 2019 को न्यायालय में दाखिल कर दी थी। परिवादी का कहना है कि उसने बीमा राशि के भुगतान के लिए बीमा कंपनी के कार्यालय में कई बार संपर्क किया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया।
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आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता व सदस्य अमरजीत कौर ने परिवाद स्वीकार किया और विपक्षी बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह बीमा क्लेम में वर्णित धनराशि 13 लाख 50 हजार रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, बीमा दावा प्रस्तुत करने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक, परिवाद व्यय के रूप में दस हजार रुपये, परिवादी को हुई शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए दो लाख रुपये और विपक्षी द्वारा अपनाए गए अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए एक लाख रुपये का अर्थदंड अदा करें।

अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी। साथ ही बीमा कंपनी को 45 दिन में आदेश का अनुपालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी।
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