{"_id":"64c944aec0347d810f0b2e88","slug":"the-central-government-has-the-right-to-establish-a-bench-of-the-high-court-shamli-news-c-26-1-smrt1047-6770-2023-08-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना का अधिकार केंद्र सरकार का है","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना का अधिकार केंद्र सरकार का है
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के मुद्दे पर उत्तरप्रदेश शासन के विशेष सचिव अतुल सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तरप्रदेश में हाईकोर्ट खंड पीठ स्थापना का निर्णय केंद्र सरकार का है।
रालोद के थानाभवन विधायक अशरफ अली ने गत 22 फरवरी 2023 को विधानसभा के बजट भाषण के दौरान विधानसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना का मुद्दा उठाया था। विधायक के मुद्दे पर उत्तरप्रदेश शासन के विशेष सचिव अतुल सिंह ने विधायक को पत्र भेजकर जवाब देते हुए कहा कि व्यवस्था के अनुसार मान्य उच्च न्यायालय एवं उसकी खंडपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केंद्र सरकार के विचार का बिंदु है। इस संबंध में निर्णय लेने का भारत सरकार ही सक्षम है।
विज्ञापन
शामली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के मुद्दे पर उत्तरप्रदेश शासन के विशेष सचिव अतुल सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तरप्रदेश में हाईकोर्ट खंड पीठ स्थापना का निर्णय केंद्र सरकार का है।
रालोद के थानाभवन विधायक अशरफ अली ने गत 22 फरवरी 2023 को विधानसभा के बजट भाषण के दौरान विधानसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना का मुद्दा उठाया था। विधायक के मुद्दे पर उत्तरप्रदेश शासन के विशेष सचिव अतुल सिंह ने विधायक को पत्र भेजकर जवाब देते हुए कहा कि व्यवस्था के अनुसार मान्य उच्च न्यायालय एवं उसकी खंडपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केंद्र सरकार के विचार का बिंदु है। इस संबंध में निर्णय लेने का भारत सरकार ही सक्षम है।
विज्ञापन