फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   The bail plea of the police accused is dismissed

पुलिस पर हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Fri, 19 Jun 2020 11:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jun 2020 11:24 PM IST
विज्ञापन
The bail plea of the police accused is dismissed
पुलिस परहमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन

कैराना (शामली)। तीन सप्ताह पूर्व टपराना में जिला बदर गोकशी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला करने 16 आरोपियों की प्रभारी जिला जज शामली रजत वर्मा ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिला एवं शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार चौहान ने बताया कि 27 मई को झिंझाना पुलिस ने दो जिला बदर इमरान व अफजल निवासी टपराना को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उनके घर से हिरासत में ले लिया था। इस दौरान भीड़ ने लाठी डंडों से हमला करते हुए पुलिस पर पथराव व फायरिंग कर दी थी। हमले में झिंझाना थाने में एसआई संजय कुमार, एसआई सुनील कुमार व होमगार्ड राजीव घायल हो गये थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था।
विज्ञापन

शुक्रवार को प्रभारी जिला जज रजत वर्मा ने मामले में आरोपी रियासत, अम्मार, रियाज, मासूक, महबूब, मोहसीन, फिरोज, नाजिम, सावेज, कामिल, आकिल, उमर, तसव्वर, नौशाद व फिरासत की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से जमानत का विरोध जिला एवं शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार चौहान ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed