फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Strike warning if suspension order is not returned

निलंबन आदेश वापस न होने पर हड़ताल की चेतावनी

Tue, 13 Sep 2022 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Sep 2022 12:06 AM IST
विज्ञापन
Strike warning if suspension order is not returned
- स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ ने पालिका ईओ को दिया ज्ञापन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। स्वायत शासन कर्मचारी महासंघ यूनिट नगरपालिका शामली ने दो कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन व विभागीय कार्रवाई को अवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की। महासंघ ने पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर चेतावनी दी कि अगर तीन दिन में निलंबन आदेश निरस्त नहीं होते तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने को विवश होंगे।
पिछलेे साल दुकान आवंटन में हुई धांधली के मामले में नगरपालिका शामली के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने पिछले सप्ताह पालिका के लिपिक लक्ष्मण सिंह को निलंबित करने और मोहर्रिर गजेंद्र सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। सोमवार को स्वायत शासन कर्मचारी महासंघ यूनिट नगरपालिका शामली के अध्यक्ष नरेश महरोलिया और सचिव आजम खां ने पालिका के ईओ सुरेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर कहा कि दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई अवैधानिक है।
विज्ञापन

उन्होंने कार्रवाई को कर्मचारियों का उत्पीड़न बताते हुए चेतावनी दी कि तीन दिन में निलंबन व विभागीय कार्रवाई के आदेश निरस्त नहीं किए जाते तो कर्मचारी धरना व हड़ताल करने को मजबूर होंगे। उधर, इस संबंध में पालिका के ईओ सुरेंद्र सिंह का कहना है कि दुकान आवंटन के मामले में जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार निलंबन व विभागीय कार्रवाई की गई है। लिपिक लक्ष्मण सिंह की जांच राजस्व कर निरीक्षक तेजपाल सिंह को और गजेंद्र सिंह की जांच जलकल के अवर अभियंता विशाल तोमर को दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed