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अमर उजाला लाइव: नाबालिगों के हाथों में स्टेयरिंग, पुलिस कर रही अनदेखी
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शामली। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने पर ही युवाओं को वाहन चलाना चाहिए, लेकिन यह नियम तो लोग कब का भूल चुके हैं। हाल ही में शासन ने इस नियम को याद दिलाने के लिए सख्ती बरती, लेकिन उसका भी असर नजर नहीं आ रहा है। 18 साल से कम आयु के नाबालिग के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अभिभावक पर 25 हजार रुपये के जुर्माने के प्रावधान किया गया है।
जनपद में नाबालिग धड़ल्ले से दुपहिया वाहन दौड़ा रहे हैं। वहीं चौराहों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहते हैं। यदि सख्ती से शासन के आदेश का पालन कराया जाए तो इस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।
-25 साल की उम्र तक डीएल न बनने का भी है प्रावधान
नए आदेश के अनुसार केवल अभिभावक पर जुर्माना नहीं, बल्कि एक लंबे समय के लिए नाबालिग को ड्राइविंग लाइसेंस लेने से भी वंचित कर दिया जाएगा। नियम के अनुसार अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता पाया जाता है तो उसका ड्राइविंग 25 साल की आयु तक नहीं बनेगा।
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-केस-1
शहर का धीमानपुरा फाटक बंद था, तभी एक नाबालिग लड़का बाइक पर आकर रुका। हालांकि लड़का हेलमेट लगाए हुए था, लेकिन वाहन चलाने वाले की आयु लगभग 16 वर्ष के करीब थी।
-केस-2- शहर के टंकी रोड एक नाबालिग बाइक पर आकर रुका और काफी देर तक किसी का इंतजार करता रहा। जब किशोर से पूछा कि उसका लाइसेंस बना है तो बोला अभी उसकी उम्र नहीं हुई है।
-केस-3 शहर के विजय चौक पर भी हर समय ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं। विजय चौक चौराहे से दो नाबालिग तेज रफ्तार से स्कूटी पर जाते नजर आए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें नहीं रोका।
-केस-4- शहर की वीवी रोड पर एक नाबालिग बाइक से जाता नजर आया। जो कभी बाइक तेज करता तो कभी धीमी। वह सही तरीके से बाइक नहीं चला रहा था, अचानक से ब्रेक मार देता।
-इन्होंने कहा
अभिभावकों से मेरी अपील है कि वे अपने नाबालिग और बिना ड्राइविंग लाइसेंस धारक सदस्यों को वाहन चलाने के लिए न दें। शासन के आदेश के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसके लिए अभियान चलाया जाएगा।-सुखविंदर सिंह, जिला यातायात प्रभारी शामली
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ओवरलोड वाहन के खिलाफ चलाया अभियान
एआरटीओ रोहित राजपूत ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। रविवार को कांधला मार्ग पर उन्होंने रेत से लदा ओवरलोड वाहन सीज किया। इस वाहन पर 92 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जाएगा।
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जनपद में नाबालिग धड़ल्ले से दुपहिया वाहन दौड़ा रहे हैं। वहीं चौराहों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहते हैं। यदि सख्ती से शासन के आदेश का पालन कराया जाए तो इस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।
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-25 साल की उम्र तक डीएल न बनने का भी है प्रावधान
नए आदेश के अनुसार केवल अभिभावक पर जुर्माना नहीं, बल्कि एक लंबे समय के लिए नाबालिग को ड्राइविंग लाइसेंस लेने से भी वंचित कर दिया जाएगा। नियम के अनुसार अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता पाया जाता है तो उसका ड्राइविंग 25 साल की आयु तक नहीं बनेगा।
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-केस-1
शहर का धीमानपुरा फाटक बंद था, तभी एक नाबालिग लड़का बाइक पर आकर रुका। हालांकि लड़का हेलमेट लगाए हुए था, लेकिन वाहन चलाने वाले की आयु लगभग 16 वर्ष के करीब थी।
-केस-2- शहर के टंकी रोड एक नाबालिग बाइक पर आकर रुका और काफी देर तक किसी का इंतजार करता रहा। जब किशोर से पूछा कि उसका लाइसेंस बना है तो बोला अभी उसकी उम्र नहीं हुई है।
-केस-3 शहर के विजय चौक पर भी हर समय ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं। विजय चौक चौराहे से दो नाबालिग तेज रफ्तार से स्कूटी पर जाते नजर आए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें नहीं रोका।
-केस-4- शहर की वीवी रोड पर एक नाबालिग बाइक से जाता नजर आया। जो कभी बाइक तेज करता तो कभी धीमी। वह सही तरीके से बाइक नहीं चला रहा था, अचानक से ब्रेक मार देता।
-इन्होंने कहा
अभिभावकों से मेरी अपील है कि वे अपने नाबालिग और बिना ड्राइविंग लाइसेंस धारक सदस्यों को वाहन चलाने के लिए न दें। शासन के आदेश के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसके लिए अभियान चलाया जाएगा।-सुखविंदर सिंह, जिला यातायात प्रभारी शामली
ओवरलोड वाहन के खिलाफ चलाया अभियान
एआरटीओ रोहित राजपूत ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। रविवार को कांधला मार्ग पर उन्होंने रेत से लदा ओवरलोड वाहन सीज किया। इस वाहन पर 92 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जाएगा।