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Shamli: शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव, सभासद समेत सात के खिलाफ रिपोर्ट, गंभीर आरोपों से जुड़ा है मामला, पढ़ें खबर
Sat, 09 Aug 2025 01:20 AM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Sat, 09 Aug 2025 01:20 AM IST
सार
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष ने अपनी कार पर विस्फोटक डालकर आग लगाने और धमकी देने का आरोप लगाया था। तीन साल बाद कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की कार में वर्ष 2022 में विस्फोटक डालकर आग लगाने और धमकी देने के मामले में कार्रवाई हुई है। कोर्ट के आदेश पर शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद, कांधला के सभासद अफजाल समेत सात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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कोर्ट में लगाई याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष और कांधला के मोहल्ला रायजादगान के रहने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कहा था कि 22 नवंबर 2022 को रात में कांधला के मंदिर सिद्धपीठ माता शाकुंभरी देवी भवन के बाहर उनकी खड़ी कार में शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद, निवासी गोविंद नगर मथुरा, हुरमंजपुर के मोहित कुमार, कांधला के मोहल्ला मौलानान के सभासद अफजाल ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर आग लगा दी थी, जिससे सात लाख की हानि हुई थी। पूरी कार ही जलकर राख हो गई थी। आरोप था कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन के कहने पर वारदात को अंजाम दिया गया।
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इसके अलावा 22 अगस्त 2024 को वार्ड के मोड़ पर अफजाल अली और एक अज्ञात व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया और धमकी दी कि कैराना कोर्ट में यदि तारीख पर शाही मस्जिद ईदगाह के खिलाफ मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम्हें कांधला और कैराना में नहीं घुसने देंगे। कोर्ट ने सातों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी है।
इस बारे में सभासद अफजाल का कहना है कि आशुतोष महाराज ने पूर्व में भी दुष्कर्म और सांसद और विधायक के साथ मिलकर दो लाख में हत्या की धमकी देने का फर्जी आरोप लगाया था। धमकी और कार जलाने का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। रंजिशन इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।