{"_id":"644d17ca2c5e1c9da507ff04","slug":"seven-years-rigorous-imprisonment-to-two-dacoity-convicts-shamli-news-c-26-1-sal1001-2413-2023-04-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: डकैती के दो मुजरिमों को सात-सात साल कठोर कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: डकैती के दो मुजरिमों को सात-सात साल कठोर कारावास की सजा
विज्ञापन
-सहअभियुक्त से तमंचा मिलने पर 3 साल की सजा
कैराना। 2021 में शामली के आर्दश मंडी क्षेत्र में डकैती डालने के दौरान हथियारों के साथ पकड़े गए दो मुजरिमों को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने 7-7 साल के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं डकैती में सह अभियुक्त रहे तीसरे मुजरिम को तंमचा रखने पर तीन साल के कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 24 फरवरी 2021 की दोपहर करीब डेढ़ बजे शामली के आर्दश मंडी में सुंदरम कुच्छल की बिस्कुट, नमकीन की एजेंसी पर गाड़ी से आए तीन बदमाशों ने तंमचों के बल पर लूटपाट की थी। बदमाशों ने लाॅकर की चाबी मांगी और सुंदरम की कनपटी पर तंमचा रख दिया। इस दौरान एजेंसी के पीछे ही रहने वाली सुंदरम की मां व अन्य महिलाओं ने शोर मचा दिया। जिस पर भीड़ एकत्र हो गई। एक मुजरिम को तमंचे के साथ भीड़ ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद बदमाश का दूसरा साथी पकड़े गए बदमाश को छुड़ाने आया तो भीड़ ने उसे भी पकड़ लिया। सुंदरम ने आदर्श मंडी में पकड़े गए दोनों बदमाशों व एक अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने तीसरे बदमाश सुमित उर्फ बादल को भी तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने डकैती के मुजरिमों सतीश जोगी व पंकज त्यागी निवासी करनाल हरियाणा को 7-7 साल के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में ही तमंचे के साथ पकड़े गए सुमीत उर्फ बादल को तीन साल के कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
कैराना। 2021 में शामली के आर्दश मंडी क्षेत्र में डकैती डालने के दौरान हथियारों के साथ पकड़े गए दो मुजरिमों को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने 7-7 साल के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं डकैती में सह अभियुक्त रहे तीसरे मुजरिम को तंमचा रखने पर तीन साल के कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 24 फरवरी 2021 की दोपहर करीब डेढ़ बजे शामली के आर्दश मंडी में सुंदरम कुच्छल की बिस्कुट, नमकीन की एजेंसी पर गाड़ी से आए तीन बदमाशों ने तंमचों के बल पर लूटपाट की थी। बदमाशों ने लाॅकर की चाबी मांगी और सुंदरम की कनपटी पर तंमचा रख दिया। इस दौरान एजेंसी के पीछे ही रहने वाली सुंदरम की मां व अन्य महिलाओं ने शोर मचा दिया। जिस पर भीड़ एकत्र हो गई। एक मुजरिम को तमंचे के साथ भीड़ ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद बदमाश का दूसरा साथी पकड़े गए बदमाश को छुड़ाने आया तो भीड़ ने उसे भी पकड़ लिया। सुंदरम ने आदर्श मंडी में पकड़े गए दोनों बदमाशों व एक अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने तीसरे बदमाश सुमित उर्फ बादल को भी तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने डकैती के मुजरिमों सतीश जोगी व पंकज त्यागी निवासी करनाल हरियाणा को 7-7 साल के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में ही तमंचे के साथ पकड़े गए सुमीत उर्फ बादल को तीन साल के कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन