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चार अदालतों में पांच दोषियों को सुनाई गई सजा
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कैराना। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि शुक्रवार को चार अलग-अलग मामलों में अदालतों में न्यायाधीशों ने पांच दोषियों को सजा सुनाई।
केस-1
स्कूल से घर जाते समय बाइक से पीछा करके किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करने व मोबाइल नंबर की पर्ची किशोरी के ऊपर फेंकने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दो मुजरिमों को 5-5 साल कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
9 जनवरी 2019 को शामली क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी के स्कूल से घर वापस लौटते समय सूरज व विपिन निवासी ताजपुर समालखा ने बाइक पर किशोरी का पीछा करते हुए अश्लील हरकतें की और अपने मोबाइल नंबर की पर्ची किशोरी के ऊपर फेंकी। किशोरी के विरोध करने पर उसे धमकी दी। इस मामले में किशोरी के पिता ने शामली कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सूरज व विपिन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजन अधिकारी पुष्पेंद्र मलिक ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम सूरज व विपिन निवासी ताजपुर समालखा को 5-5 साल के कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नही करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
केस-2
16 जनवरी 2022 को शामली पुलिस ने नौकुआं रोड निवासी पंकज सैनी को चाकू और अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करके कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर ने की। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने दोषी पंकज सैनी को 4 माह कारावास व 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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केस-3
11 जुलाई 1996 को बाबरी पुलिस ने जंगल से सुभाष चंद निवासी अलीपुर कलां को 315 बोर के तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी का चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर ने की। मुकदमे के दौरान मुजरिम सुभाष ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अदालत से क्षमा याचना की थी। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा ने मुजरिम सुभाष चंद को पूर्व में जेल में बिताई अवधि व 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
केस-4
7 जनवरी 1996 की सुबह 10 बजे कांधला क्षेत्र के गांव खंद्रावली में सरकारी शीशम के पेड़ के 10 टुकडे चोरी कर लिए थे। इस मामले में वन विभाग के अधिकारी ने कांधला थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जाच के बाद बिजेंद्र निवासी खंद्रावली को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी तबस्सुम ने की। मुजरिम ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अदालत से क्षमा याचना की थी। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अरूण सिंह ने मुजरिम बिजेंद्र को अदालत के एक दिन की कोर्ट कस्टडी व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शाम पांच बजे उसे छोड़ दिया गया।
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केस-1
स्कूल से घर जाते समय बाइक से पीछा करके किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करने व मोबाइल नंबर की पर्ची किशोरी के ऊपर फेंकने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दो मुजरिमों को 5-5 साल कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
9 जनवरी 2019 को शामली क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी के स्कूल से घर वापस लौटते समय सूरज व विपिन निवासी ताजपुर समालखा ने बाइक पर किशोरी का पीछा करते हुए अश्लील हरकतें की और अपने मोबाइल नंबर की पर्ची किशोरी के ऊपर फेंकी। किशोरी के विरोध करने पर उसे धमकी दी। इस मामले में किशोरी के पिता ने शामली कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सूरज व विपिन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजन अधिकारी पुष्पेंद्र मलिक ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम सूरज व विपिन निवासी ताजपुर समालखा को 5-5 साल के कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नही करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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केस-2
16 जनवरी 2022 को शामली पुलिस ने नौकुआं रोड निवासी पंकज सैनी को चाकू और अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करके कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर ने की। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने दोषी पंकज सैनी को 4 माह कारावास व 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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केस-3
11 जुलाई 1996 को बाबरी पुलिस ने जंगल से सुभाष चंद निवासी अलीपुर कलां को 315 बोर के तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी का चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर ने की। मुकदमे के दौरान मुजरिम सुभाष ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अदालत से क्षमा याचना की थी। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा ने मुजरिम सुभाष चंद को पूर्व में जेल में बिताई अवधि व 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
केस-4
7 जनवरी 1996 की सुबह 10 बजे कांधला क्षेत्र के गांव खंद्रावली में सरकारी शीशम के पेड़ के 10 टुकडे चोरी कर लिए थे। इस मामले में वन विभाग के अधिकारी ने कांधला थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जाच के बाद बिजेंद्र निवासी खंद्रावली को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी तबस्सुम ने की। मुजरिम ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अदालत से क्षमा याचना की थी। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अरूण सिंह ने मुजरिम बिजेंद्र को अदालत के एक दिन की कोर्ट कस्टडी व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शाम पांच बजे उसे छोड़ दिया गया।