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Shamli News: मतगणना, परीक्षा के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू

Tue, 21 May 2024 04:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 21 May 2024 04:00 AM IST
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Section 144 imposed in the district in view of vote counting and examination
शामली। लोकसभा चुनाव की मतगणना, विभिन्न परीक्षाओं, आगामी त्याेहारों के मद्देनजर डीएम ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। पांच लोग एकत्रित हुए तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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आगामी चार जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है। जिसको लेकर मतगणना स्थल के 500 मीटर की परिधि में ध्वनि यंत्रों का प्रयोग निषेध रहेगा।मतगणना स्थल या उसके आस-पास बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति वाहन का आवागमन एवं वाहन खड़ा नहीं करेगा। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए प्रदर्शन या धरना नहीं देगा। परीक्षा केंद्र की 200 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डीएम ने कहा कि आगामी आदेशों तक धारा 144 लागू रहेगी। कहा कि मतगणना की तैयारी भी पूरी कर ली गई है।
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