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छह मार्च तक जिले में धारा 144 लागू

Fri, 10 Jan 2020 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jan 2020 12:09 AM IST
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Section 144 applies in the district till March 6
छह मार्च तक जिले में धारा 144 लागू
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शामली। जिलाधिकारी ने जिले में त्योहारों एवं परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निषेधाज्ञा को छह मार्च तक बढ़ा दिया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति- संस्था-संगठन, सार्वजनिक स्थलों, मार्गों, गलियों में भीड़ एकत्र नहीं करेगा। जिले की सीमा सार्वजनिक स्थान- कलक्ट्रेट कार्यालय परिसर के आसपास जुलूस, धरना अथवा भीड़ एकत्र नहीं करेगा। बिना लिखित पूर्वानुमति के कोई जनसभा सार्वजनिक स्थल पर आयोजित नहीं की जाएगी। धारा 144 लागू होने तक कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया-फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डालेगा। इस अवधि में पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा की जाने वाली यातायात व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
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