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Shamli News: लुटेरे को सात वर्ष के कारावास की सजा
Fri, 19 Jan 2024 03:37 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Fri, 19 Jan 2024 03:37 AM IST
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कैराना। लूट के दो मामलों में एक अभियुक्त को दोष सिद्ध मिलने पर कोर्ट ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
एसपी अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2012 में थानाभवन थाना क्षेत्र में लूट की दो घटनाओं को अंजाम दिया गया था। घटनाओं के संबंध में इसरार उर्फ छोटू निवासी खरका रुड़की थाना सिविल लाइन जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के विरुद्ध अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों मामलों में दोष सिद्ध मिलने पर इसरार उर्फ छोटू को सात—सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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एसपी अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2012 में थानाभवन थाना क्षेत्र में लूट की दो घटनाओं को अंजाम दिया गया था। घटनाओं के संबंध में इसरार उर्फ छोटू निवासी खरका रुड़की थाना सिविल लाइन जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के विरुद्ध अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों मामलों में दोष सिद्ध मिलने पर इसरार उर्फ छोटू को सात—सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।