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‘राजस्व वादों का निस्तारण करें’
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Wed, 27 Jul 2016 12:48 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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शामली। विशेष सचिव (राजस्व) जयप्रकाश सगर ने कहा कि दिल्ली - यमुनोत्री फोरलेन हाइवे के लिए नए सिरे से डीपीआर बन रहा है। इस मार्ग का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से कराया जाएगा। कहा कि नौकरियों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र समय पर जारी होने चाहिएं। चरित्र प्रमाण पत्रों के आवेदन ज्यादा लंबित नहीं रहें।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव (राजस्व) जयप्रकाश सगर शामली कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कलक्ट्रेट के संयुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया। चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का पटल देख रहे बाबू को निर्देश दिया कि चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन लंबे समय तक लंबित नहीं रहने चाहिएं।
उन्होंने उपजिलाधिकारी, तहसीलदार के कार्यालय में लंबित वादों का निस्तारण समय से करने के निर्देश दिए। कहा कि तीन साल से अधिक समय से लंबित राजस्व मामलों की सूची तैयार कर जल्द निस्तारण कराएं, ताकि मुकदमों के भार को कम किया जा सके।
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पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी तक कृषि भूमि से अकृषि भूमि, धारा 143ध घोषित होने के बाद किसी स्तर पर इंद्राज नहीं होता था। प्रदेश सरकार ने नई राजस्व संहिता लागू करके धारा 143 इंद्राज की व्यवस्था की तथा अन्य महत्वपूर्ण बदलाव लाकर कानून का सरलीकरण किया है। मेरठ- करनाल मार्ग पर घटिया सामग्री लगाए जाने की शिकायत पर विशेष सचिव ने डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस अवसर पर डीएम सुजीत कुमार, एसपी विजय भूषण, एडीएम भरत पाण्डेय, सीओ सिटी निशांक शर्मा, एसडीएम शामली एमपी सिंह, एसडीएम ऊन अवधेश सिंह, एसडीएम कैराना भानुप्रताप यादव, डिप्टी कलक्टर राम अवतार गुप्ता, तहसीलदार वीरेंद्र मित्तल, नायब तहसीलदार देवेंद्र पांडे, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार त्यागी आदि मौजूद रहे।
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मंगलवार को उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव (राजस्व) जयप्रकाश सगर शामली कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कलक्ट्रेट के संयुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया। चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का पटल देख रहे बाबू को निर्देश दिया कि चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन लंबे समय तक लंबित नहीं रहने चाहिएं।
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उन्होंने उपजिलाधिकारी, तहसीलदार के कार्यालय में लंबित वादों का निस्तारण समय से करने के निर्देश दिए। कहा कि तीन साल से अधिक समय से लंबित राजस्व मामलों की सूची तैयार कर जल्द निस्तारण कराएं, ताकि मुकदमों के भार को कम किया जा सके।
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पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी तक कृषि भूमि से अकृषि भूमि, धारा 143ध घोषित होने के बाद किसी स्तर पर इंद्राज नहीं होता था। प्रदेश सरकार ने नई राजस्व संहिता लागू करके धारा 143 इंद्राज की व्यवस्था की तथा अन्य महत्वपूर्ण बदलाव लाकर कानून का सरलीकरण किया है। मेरठ- करनाल मार्ग पर घटिया सामग्री लगाए जाने की शिकायत पर विशेष सचिव ने डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस अवसर पर डीएम सुजीत कुमार, एसपी विजय भूषण, एडीएम भरत पाण्डेय, सीओ सिटी निशांक शर्मा, एसडीएम शामली एमपी सिंह, एसडीएम ऊन अवधेश सिंह, एसडीएम कैराना भानुप्रताप यादव, डिप्टी कलक्टर राम अवतार गुप्ता, तहसीलदार वीरेंद्र मित्तल, नायब तहसीलदार देवेंद्र पांडे, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार त्यागी आदि मौजूद रहे।