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आरक्षण सूची में अभी इंतजार

Thu, 03 Sep 2015 12:27 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला ब्यूरो, शामली
ब्यूरो/ अमर उजाला ब्यूरो, शामली Updated Thu, 03 Sep 2015 12:27 AM IST
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शामली।  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 के आरक्षण की घोषणा ऐन वक्त पर रोक दी गई है। शासन के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान, पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य की आरक्षण की घोषणा छह सितंबर से लेेकर आठ सितंबर के मध्य में की जाएगी।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 के लिए मंगलवार रात कैंप कार्यालय में आरक्षण तय करने के लिए मंथन चला। देररात प्रमुख सचिव पंचायत राज चंचल कुमार तिवारी ने प्रदेश भर के जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्धारित आरक्षण की सूची पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया।
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शासन के आदेश में कहा कि छह सितंबर से लेकर आठ सितंबर तक आरक्षण की सूची चस्पा की जाएगी। शासन का आदेश की जानकारी जिला मुख्यालय मुजफ्फरनगर के सीडीओ ने शामली जिला प्रशासन को फोन पर दी। बाद में शासन के प्रमुख सचिव पंचायत राज की मेल देखा गया। शासन के आदेश की मेल का प्रिंट निकालकर डीपीआरओ कार्यालय पर चस्पा कर दी गई।
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सीडीओ विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव के आरक्षण की सूची शासन की निर्धारित तिथि में घोषित कर चस्पा की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के पंचायतों का आरक्षण तैयार नहीं हो पाया है, जिस कारण कुछ जिलों से आरक्षण की सूची तैयार करने के लिए समय मांगा जा रहा था। उन्होंने बताया कि आरक्षण के प्रस्ताव पर आपत्तियां छह सितंबर से लेकर दस सितंबर तक प्राप्त की जाएगी।

 11 सितंबर को जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय शामली में आपत्तियों को एकत्र किया जाएगा। 12 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्तियों का परीक्षण और निस्तारण किया जाएगा। 14 से 15 सितंबर को डीएम द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों-वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।


 16 सितंबर को डीएम द्वारा पंचायत राज निदेशालय को आरक्षित ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षित वार्डों की सूचना भेजी जाएगी। 16 सितंबर को पंचायत निदेशालय द्वारा आरक्षण की सूचना भेजी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना शासन द्वारा जारी की जाएगी।
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