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बैनामा में धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दर्ज
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बैनामा में धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दर्ज
कैराना। जमीन के बैनामा में धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी के विरुद्ध क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने कोतवाली में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसी केस में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन को भी जेल जाना पड़ा था।
बृहस्पतिवार को क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर वेदप्रकाश गिरी ने कोतवाली में महमूद निवासी रामड़ा के विरुद्ध न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर वेदप्रकाश गिरी ने बताया कि जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली द्वारा कोतवाली में दर्ज कराए गए जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मुकदमे में महमूद निवासी रामड़ा कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। जिसके चलते सात अक्तूबर 2019 को अदालत से आदेश प्राप्त करके आरोपी के घर कुर्की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया गया था। कोर्ट में हाजिर न होने पर ही केस दर्ज किया गया है। जल्द ही कोर्ट से आदेश लेकर कुर्की कार्रवाई की जाएगी।
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कैराना। जमीन के बैनामा में धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी के विरुद्ध क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने कोतवाली में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसी केस में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन को भी जेल जाना पड़ा था।
बृहस्पतिवार को क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर वेदप्रकाश गिरी ने कोतवाली में महमूद निवासी रामड़ा के विरुद्ध न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर वेदप्रकाश गिरी ने बताया कि जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली द्वारा कोतवाली में दर्ज कराए गए जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मुकदमे में महमूद निवासी रामड़ा कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। जिसके चलते सात अक्तूबर 2019 को अदालत से आदेश प्राप्त करके आरोपी के घर कुर्की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया गया था। कोर्ट में हाजिर न होने पर ही केस दर्ज किया गया है। जल्द ही कोर्ट से आदेश लेकर कुर्की कार्रवाई की जाएगी।
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