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दुकानों पर लगेंगे पॉलिथीन बैन के स्टीकर
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शामली। पालिका ने अब पॉलिथीन बिक्री रोकने के लिए दुकानों पर स्टीकर लगाने और लोगों को जागरूक करने के लिए पर्चों का वितरण करने की योजना बनाई है।
पिछले साल 15 अगस्त से शासन ने पॉलिथीन की बिक्री और इसके इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया था। दो अक्तूबर से पॉलिथीन, कैरी बैग, थर्माकोल की क्राकरी आदि पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। पालिका और प्रशासन ने मिलकर शहर में कई बार पॉलिथीन बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया। इससे लोगों में जागरूकता के साथ पॉलिथीन की बिक्री और इस्तेमाल में भी कुछ कमी आई, लेकिन पूरी तरह से यह बंद नहीं हो सकी। अभी भी दुकानों, ठेलों आदि पर पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी बिक्री को लेकर शासन के सख्त रवैये को देखते हुए पालिका ने नई कवायद शुरू की है।
पालिका अधिकारियों के मुताबिक पॉलिथीन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाजार में दुकानों पर पॉलिथीन बैन के स्टीकर लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वॉल पेंटिंग और पर्चों का भी वितरण किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार पॉलिथीन की बिक्री रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन के साथ जल्द ही प्रभावी अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अगर पॉलिथीन पकड़ी जाती है, तो जुर्माना वसूल किया जाएगा। पालिका के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक आदेश कुमार सैनी ने बताया कि अब तक दुकानदारों और व्यापारियों से पॉलिथीन पकड़कर करीब 85 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
पॉलिथीन पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान
वजन जुर्माना (रुपये में)
100 ग्राम तक 1,000
101 से 500 ग्राम तक 2,000
501 से एक किलोग्राम तक 5000
एक किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक 10,000
पांच किग्रा से अधिक 25,000
कोट
पॉलिथीन, कैरीबैग और थर्माकॉल से बनी चीजों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत दुकानों पर पॉलिथीन बैन के स्टीकर, वॉल पेंटिंग और पर्चों का वितरण किया जाएगा, ताकि दुकानदार और व्यापारियों के साथ लोग भी जागरूक हो सके। - सुरेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका शामली।
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पिछले साल 15 अगस्त से शासन ने पॉलिथीन की बिक्री और इसके इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया था। दो अक्तूबर से पॉलिथीन, कैरी बैग, थर्माकोल की क्राकरी आदि पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। पालिका और प्रशासन ने मिलकर शहर में कई बार पॉलिथीन बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया। इससे लोगों में जागरूकता के साथ पॉलिथीन की बिक्री और इस्तेमाल में भी कुछ कमी आई, लेकिन पूरी तरह से यह बंद नहीं हो सकी। अभी भी दुकानों, ठेलों आदि पर पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी बिक्री को लेकर शासन के सख्त रवैये को देखते हुए पालिका ने नई कवायद शुरू की है।
पालिका अधिकारियों के मुताबिक पॉलिथीन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाजार में दुकानों पर पॉलिथीन बैन के स्टीकर लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वॉल पेंटिंग और पर्चों का भी वितरण किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार पॉलिथीन की बिक्री रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन के साथ जल्द ही प्रभावी अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अगर पॉलिथीन पकड़ी जाती है, तो जुर्माना वसूल किया जाएगा। पालिका के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक आदेश कुमार सैनी ने बताया कि अब तक दुकानदारों और व्यापारियों से पॉलिथीन पकड़कर करीब 85 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
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पॉलिथीन पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान
वजन जुर्माना (रुपये में)
100 ग्राम तक 1,000
101 से 500 ग्राम तक 2,000
501 से एक किलोग्राम तक 5000
एक किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक 10,000
पांच किग्रा से अधिक 25,000
कोट
पॉलिथीन, कैरीबैग और थर्माकॉल से बनी चीजों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत दुकानों पर पॉलिथीन बैन के स्टीकर, वॉल पेंटिंग और पर्चों का वितरण किया जाएगा, ताकि दुकानदार और व्यापारियों के साथ लोग भी जागरूक हो सके। - सुरेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका शामली।
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