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Shamli News: शादी में ड्रोन उड़ाने के लिए लेनी होगी अनुमति

Wed, 06 Aug 2025 12:19 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 06 Aug 2025 12:19 AM IST
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Permission will have to be taken to fly a drone at a wedding
पुलिस लाइन सभागार में अ​धिकारियों की बैठक लेते डीएम-एसपी। स्रोत पुलिस - फोटो : घटनास्थल का निरीक्षण कर एएसपी डॉ. संजय कुमार सिंह।
शामली। जिले में ड्रोन धारकों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही शादी विवाह में ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी। ड्रोन उड़ाने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डीएम अरविंद चौहान और एसपी रामसेवक गौतम ने पुलिस लाइन में अधिकारियों की बैठक लेकर ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन कर उन्हें सक्रिय करने के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि जिले में 29 ड्रोन होने की जानकारी मिली है, जिनमें अभी तक चार-पांच ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है।
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बैठक में दोनों अधिकारियों ने कहा कि एसडीएम व सीओ अपने-अपने क्षेत्रों में गांवों में बैठक कर ग्राम सुरक्षा समिति गठित करें और लोगों को जानकारी दे कि रात में कोई जांच एजेंसी ड्रोन से सर्वे नहीं करती। कुछ लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करें। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना स्तर पर रजिस्टर में ड्रोन धारक का नाम पता और रजिस्ट्रेशन आदि अंकित होगा।
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ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी और बीट पुलिस अधिकारी भी गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करें। डायल 112 पर सूचना देने वाले लोगों का सत्यापन किया जाएगा और उसे सूचना का स्रोत देना होगा। जांच में अगर सूचना फर्जी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। एसपी ने कहा कि अगर जिले में कहीं पर कोई संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई देता है तो उसकी सूचना संबंधित थाना पुलिस या 112 पर दें।
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