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Shamli News: मृतक एसडीओ के परिवार को 2.80 करोड़ रुपये देने के आदेश
Thu, 01 Aug 2024 03:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Thu, 01 Aug 2024 03:59 AM IST
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सहारनपुर। 2019 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले विद्युत निगम के दो एसडीओ के परिवारों को 2.80 करोड़ रुपये मिलेंगे। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश ने युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दोनों मृतक के परिजनों को यह धनराशि मय ब्याज देने के आदेश दिए हैं।
मामला नौ सितंबर 2019 को है। अधिवक्ता के मुताबिक, विद्युत निगम के एसडीओ रब्बान अली निवासी गढ़मीरपुर जनपद हरिद्वार अपने साथी एसडीओ पवन के साथ मेरठ से सरकारी काम से लौट रहे थे। कोतवाली देवबंद क्षेत्र में ट्रैक्टर की साइड इनकी कार में लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। मामले में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने में आनाकानी कर रही थी और परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा था। एसडीओ रब्बान की पत्नी शाकिरा और पवन के परिवार ने अदालत में वाद दायर किया था। बुधवार को इस मामले में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश अंबर रावत ने रब्बान के परिवार को एक करोड़ 35 लाख 44 हजार 928 रुपये और पवन के परिवार को एक करोड़ 44 लाख 77 हजार 512 रुपये सात प्रतिशत मय ब्याज के देने के आदेश दिए हैं।
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मामला नौ सितंबर 2019 को है। अधिवक्ता के मुताबिक, विद्युत निगम के एसडीओ रब्बान अली निवासी गढ़मीरपुर जनपद हरिद्वार अपने साथी एसडीओ पवन के साथ मेरठ से सरकारी काम से लौट रहे थे। कोतवाली देवबंद क्षेत्र में ट्रैक्टर की साइड इनकी कार में लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। मामले में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने में आनाकानी कर रही थी और परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा था। एसडीओ रब्बान की पत्नी शाकिरा और पवन के परिवार ने अदालत में वाद दायर किया था। बुधवार को इस मामले में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश अंबर रावत ने रब्बान के परिवार को एक करोड़ 35 लाख 44 हजार 928 रुपये और पवन के परिवार को एक करोड़ 44 लाख 77 हजार 512 रुपये सात प्रतिशत मय ब्याज के देने के आदेश दिए हैं।
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