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एक लाख ऋणधारकों को होगा ब्याज पर ब्याज माफी का लाभ

Thu, 05 Nov 2020 12:45 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2020 12:45 AM IST
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One lakh loan holders will get the benefit of interest waiver on interest
एक लाख ऋणधारकों को मिलेगा ब्याज पर ब्याज माफी का लाभ
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शामली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू हो रही ब्याज पर ब्याज माफी की योजना का लाभ जिले के लगभग एक लाख ऋण धारकों को मिलेगा। किसानों को इस योजना से अलग किया जा चुका है, जबकि उद्योग, पर्सनल और अन्य गैर प्राथमिकता वाले ऋणों पर योजना लागू है। इसमें बड़े लोन धारकों को ज्यादा और छोटे ऋण वालों को कम फायदा मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन अवधि में विभिन्न ऋणों पर ब्याज पर लगने वाले ब्याज में छूट देने के आदेेश दिए हैं। इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने छूट के आदेश जारी कर दिए। इस योजना में फसली ऋण को अलग रखा गया है। ट्रैक्टर, किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य फसली ऋण लेने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिले में 142503 किसानों पर 1910.62 करोड़ रुपये का फसली ऋण है। इसमें से 1701 करोड़ के कृषि कार्ड हैं। इस पर ब्याज की गणना मार्च माह में होती है। इसलिए ब्याज पर ब्याज माफी की योजना में इस ऋण को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों पर 414.68 करोड़ रुपये का ऋण है। इसके अलावा 26.02 करोड़ का एजूकेशन तथा 122.42 करोड़ का हाउस लोन है। इन्हीं ऋण धारकों को ब्याज पर ब्याज माफी योजना के तहत छूट मिलनी है। योजना के दायरे में जनपद के लगभग एक लाख ऋण धारक आएंगे। इसमें भी उन लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा, जिनकी ऋण राशि अधिक है। 10-12 हजार रुपये मासिक की किस्त देने वाले ऋण धारकों को तो 600 से एक हजार रुपये के आसपास ही लाभ मिलना है।
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इन्होंने कहा...
ब्याज पर ब्याज माफी योजना के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। एमएसएमई और गैर प्राथमिकता ऋण धारकों को ही इसका लाभ मिलेगा। फसली ऋण इस योजना में शामिल नहीं है।
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- शैलेष कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक।
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