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अब 26 सितंबर तक एक मुश्त योजना का लाभ उठा सकेंगे वाहन मालिक

Sun, 28 Aug 2022 12:12 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 28 Aug 2022 12:12 AM IST
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Now you will be able to take advantage of lump sum scheme till 26 September
शासन ने योजना की अवधि एक माह और बढ़ाई
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दो माह में 360 वाहन मालिकों ने 62.85 लाख रुपये जमा कराया बकाया टैक्स
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। शासन ने परिवहन विभाग की एकमुश्त योजना की अवधि को दूसरी बार फिर एक माह के लिए बढ़ा दिया है। अब वाहन मालिक 26 सितंबर तक बकाया टैक्स जमा करके पेनाल्टी पर शत प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकेंगे। दो माह से चल रही योजना मेें 360 वाहन मालिकों ने 62 लाख 85 हजार रुपये बकाया टैक्स जमा कराया है।
शासन ने 27 जून से परिवहन विभाग की एकमुश्त योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत एक अप्रैल 2020 से पहले के व्यावसायिक वाहनों पर बकाया टैक्स में शत-प्रतिशत की छूट दी गई है। पहले योजना की अवधि 26 जुलाई थी, लेकिन इसे एक माह बढ़ाकर 26 अगस्त तक कर दिया था। अब दूसरी बार फिर से योजना की अवधि एक माह बढ़ाकर 26 सितंबर तक कर दिया गया है।
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जिले में 2428 वाहनों पर चार करोड़ 94 लाख रुपये टैक्स बकाया था। योजना के तहत दो माह में 376 वाहन मालिकों ने आवेदन किया है। जिनमें 360 वाहन मालिकों ने 62 लाख 85 हजार रुपये बकाया टैक्स जमा कराया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रोहित राजपूत ने बताया कि व्यावसायिक वाहन स्वामी अब इस योजना का लाभ उठाने के लिए 26 सितंबर तक एक हजार रुपये शुल्क के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले वाहन मालिकों को बकाया टैक्स पर शत-प्रतिशत पेनाल्टी की छूट का लाभ मिलेगा।
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