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Shamli News: अब मकान में बना सकेंगे दुकान
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मुजफ्फरनगर। मंडलायुक्त अटल कुमार राय की अध्यक्षता में हुई एमडीए बोर्ड बैठक में विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 को लागू करने का फैसला लिया गया। नई व्यवस्था के तहत शहर में मिश्रित भू-उपयोग की छूट प्रदान की जा सकेगी। इसके तहत कोई भी व्यक्ति मकान में ही अपनी दुकान भी बना सकेगा। इसके लिए सड़कों की चौड़ाई की शर्त रखी गई। अमृत योजना के तहत शामली महायोजना-2031 और कैराना में परिचालन विधि से स्वीकृत प्रस्ताव की भी पुष्टि की गई।
बुधवार को एमडीए सभागार में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में उक्त नियमों को लागू करने का निर्णय लिया गया। नई व्यवस्था के तहत 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ व्यावसायिक निर्माण की अनुमति देना शामिल है। 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए केवल विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होगा।
एमडीए उपाध्यक्ष कविता मीणा ने बताया कि 56वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। दरअसल नक्शा पास करने, आवासीय व व्यावसायिक भू-उपयोग के नाम पर विकास प्राधिकरणों में होने वाली वसूली पर लगाम लगाने के लिए शासन सख्त है। जिसके मद्देनजर शासन की ओर से चार जुलाई को उप्र. विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां 2025 के साथ निर्गत आदर्श जोनिंग रेगूलेशन-2025 जारी किया है। डीएम उमेश मिश्रा, एमडीए सचिव कुंवर बहादुर सिंह, सहायक अभियंता भरत पाल, रेखपाल सिंह, संजीव जैन आदि शामिल रहे।
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अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर लगाम कसेगी
साथ ही एटूजेड रोड के चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर समयबद्ध तरीके से से अतिक्रमण हटाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। बैठक में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने और विकास के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था कराए जाने का भी निर्णय लिया गया। मुजफ्फरनगर महायोजना-2031 के अन्तर्गत जोनल प्लान की आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) तैयार कर नियमानुसार प्रचलित शासनादेशों के क्रम में निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर सलाहकार का चयन किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
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बुधवार को एमडीए सभागार में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में उक्त नियमों को लागू करने का निर्णय लिया गया। नई व्यवस्था के तहत 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ व्यावसायिक निर्माण की अनुमति देना शामिल है। 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए केवल विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होगा।
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एमडीए उपाध्यक्ष कविता मीणा ने बताया कि 56वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। दरअसल नक्शा पास करने, आवासीय व व्यावसायिक भू-उपयोग के नाम पर विकास प्राधिकरणों में होने वाली वसूली पर लगाम लगाने के लिए शासन सख्त है। जिसके मद्देनजर शासन की ओर से चार जुलाई को उप्र. विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां 2025 के साथ निर्गत आदर्श जोनिंग रेगूलेशन-2025 जारी किया है। डीएम उमेश मिश्रा, एमडीए सचिव कुंवर बहादुर सिंह, सहायक अभियंता भरत पाल, रेखपाल सिंह, संजीव जैन आदि शामिल रहे।
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अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर लगाम कसेगी
साथ ही एटूजेड रोड के चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर समयबद्ध तरीके से से अतिक्रमण हटाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। बैठक में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने और विकास के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था कराए जाने का भी निर्णय लिया गया। मुजफ्फरनगर महायोजना-2031 के अन्तर्गत जोनल प्लान की आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) तैयार कर नियमानुसार प्रचलित शासनादेशों के क्रम में निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर सलाहकार का चयन किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।