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Shamli News: अब बाइक और फ्रिज वाले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र
Mon, 24 Feb 2025 12:25 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Mon, 24 Feb 2025 12:25 AM IST
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शामली। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची में केंद्र सरकार की तरफ से नए बदलाव किए गए हैं। अब वे लोग भी योजना का लाभ ले सकेंगे जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये तक है। फ्रिज और बाइक वाले भी इसके पात्र माने गए हैं। इससे पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ही पात्र माने जाते थे।
योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। डीआरडीए विभाग को ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी परिवार में तीन या चार पहिया मोटर वाहन होने पर उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहां तक कि कृषि कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे वाहन रखने वाले परिवार भी अपात्र माने जाएंगे।
इसके अलावा 50 हजार रुपये या इससे अधिक की क्रेडिट कार्ड लिमिट वाले व्यक्ति को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना का कार्यकाल पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके तहत 2011 की सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना और 2019 के आवास प्लस सर्वेक्षण में शामिल उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो अब तक इससे वंचित रह गए थे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गरीबों को अपना पक्का मकान मिल सकेगा।
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केंद्र के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो पहले आय सीमा और अन्य नियमों के कारण इस योजना से बाहर हो जाते थे। अपात्रता के नए मानकों के कारण कुछ लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के आधार पर पारदर्शिता से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध हो सके।
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योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। डीआरडीए विभाग को ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी परिवार में तीन या चार पहिया मोटर वाहन होने पर उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहां तक कि कृषि कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे वाहन रखने वाले परिवार भी अपात्र माने जाएंगे।
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इसके अलावा 50 हजार रुपये या इससे अधिक की क्रेडिट कार्ड लिमिट वाले व्यक्ति को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना का कार्यकाल पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके तहत 2011 की सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना और 2019 के आवास प्लस सर्वेक्षण में शामिल उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो अब तक इससे वंचित रह गए थे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गरीबों को अपना पक्का मकान मिल सकेगा।
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केंद्र के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो पहले आय सीमा और अन्य नियमों के कारण इस योजना से बाहर हो जाते थे। अपात्रता के नए मानकों के कारण कुछ लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के आधार पर पारदर्शिता से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध हो सके।