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नई व्यवस्था: अब डीलर प्वाइंट पर ही होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन

Tue, 07 Sep 2021 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Sep 2021 12:06 AM IST
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Now registration of vehicles will be done at dealer point only
अब डीलर प्वाइंट पर ही होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन
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शामली। वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए शासन के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू होगी। अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन एआरटीओ कार्यालय पर न होकर डीलर प्वाइंट पर ही किया जाएगा। डीलरों से कहा गया है कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी कर और अन्य शुल्क जमा कराते हुए डाक्यूूमेंट अपलोड की कार्रवाई नौ सितंबर तक पूरी कर ले। इसके बाद नई व्यवस्था के तहत डीलर प्वाइंट पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे।
एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि अभी तक डीलर प्वाइंट से एआरटीओ कार्यालय पर नई वाहनों के पंजीकरण की फाइल का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता था। इसके बाद कार्यालय से पंजीयन नंबर जारी किया जाता था। अब शासन के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत डीलरों को वाहन की डिलीवरी से पूर्व रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए वाहन पर एचएसआरपी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
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नई व्यवस्था में वाहन पोर्टल पर आवेदन के दौरान पहले डिजीटल हस्ताक्षर युक्त डाक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, फिर देय कर व पंजीयन शुल्क जमा किया जाएगा। कर व पंजीयन शुल्क जमा होते ही पोर्टल से पंजीयन चिह्न (रजिस्ट्रेशन नंबर) सृजित हो जाएगा। जबकि अब तक कर व पंजीयन शुल्क जमा होने के बाद डाक्यूमेंट अपलोड करने की व्यवस्था चल रही है।
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एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि शासन ने उन्नाव जनपद में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। सभी डीलरों को निर्देशित किया गया है कि नौ सितंबर तक वाहनों के लंबित रजिस्ट्रेशन संबंधी सभी प्रक्रिया एआरटीओ कार्यालय से पूरी करा ले। इसके बाद नई व्यवस्था के तहत डीलर प्वाइंट पर ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिले के सभी कंपनी के डीलरों केे शासन की नई व्यवस्था से अवगत करा दिया गया है।
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