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अधिसूचना जारी, तीन सितंबर को होगा मतदान
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शामली। डीएम जसजीत कौर ने जिला योजना समिति के सदस्य निर्वाचित करने के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। तीन सितंबर को मतदान होगा।
जिप के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्य के लिए जिपं सदस्यों में अनुसूचित जाति (महिला) 01, अनुसूचित जाति 01, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) 01, अन्य पिछड़ा वर्ग 01, अनारक्षित वर्ग (महिला) 02, अनारक्षित वर्ग 03 का चुनाव होना है। बुधवार को डीएम ने जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक कलक्ट्रेट न्यायालय में 27 अगस्त पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 04 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी-सहायक निर्वाचन अधिकारी को नामांकनपत्र दाखिल किए जाएंगे।
नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कक्ष (कलक्ट्रेट परिसर) में इसी दिन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न चार बजे से कार्य की समाप्ति तक होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते है, तो वह 31 अगस्त, पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न तीन बजे तक स्वयं उपस्थित होकर वापस ले सकता है। यदि मतदान आवश्यक हुआ, तो मतदान 03 सितंबर सुबह 08 बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगा। इसी दिन मतगणना अपराह्न तीन बजे से कार्य की समाप्ति तक होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक नाम निर्देशन पत्र के 23 अगस्त, से 27 अगस्त, तक पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर दो बजे तक न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कक्ष कलक्ट्रेट परिसर से अपर मुख्य जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।
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जिप के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्य के लिए जिपं सदस्यों में अनुसूचित जाति (महिला) 01, अनुसूचित जाति 01, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) 01, अन्य पिछड़ा वर्ग 01, अनारक्षित वर्ग (महिला) 02, अनारक्षित वर्ग 03 का चुनाव होना है। बुधवार को डीएम ने जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक कलक्ट्रेट न्यायालय में 27 अगस्त पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 04 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी-सहायक निर्वाचन अधिकारी को नामांकनपत्र दाखिल किए जाएंगे।
नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कक्ष (कलक्ट्रेट परिसर) में इसी दिन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न चार बजे से कार्य की समाप्ति तक होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते है, तो वह 31 अगस्त, पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न तीन बजे तक स्वयं उपस्थित होकर वापस ले सकता है। यदि मतदान आवश्यक हुआ, तो मतदान 03 सितंबर सुबह 08 बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगा। इसी दिन मतगणना अपराह्न तीन बजे से कार्य की समाप्ति तक होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक नाम निर्देशन पत्र के 23 अगस्त, से 27 अगस्त, तक पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर दो बजे तक न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कक्ष कलक्ट्रेट परिसर से अपर मुख्य जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।
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