फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Non-government hospitals will also be able to issue birth-death certificatesNon-government hospitals will also be able to issue birth-death certificates

Shamli News: गैर सरकारी अस्पताल भी जारी कर सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

Sun, 22 Oct 2023 10:43 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 22 Oct 2023 10:43 PM IST
विज्ञापन
Non-government hospitals will also be able to issue birth-death certificatesNon-government hospitals will also be able to issue birth-death certificates
शामली। सरकारी अस्पताल के अलावा निजी अस्पताल व क्लीनिक भी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने के बाद उसका प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इसके लिए अस्पतालों को अपने क्षेत्रीय रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) कार्यालय से सीआरएस पोर्टल पर पंजीकरण कराकर इन्फॉरमेंट आईडी लेनी होगी। सीएमओ ने सभी गैर सरकारी अस्पतालों व क्लीनिक संचालकाें को इन्फाॅरमेंट आईडी लेकर जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

सीएमओ डॉ. संजय अग्रवाल ने बताया कि शासन ने सभी सरकारी व गैर सरकारी चिकित्सालयों, निजी अस्पताल, मैटरनिटी होम, कलीनिक, नर्सिंग होम को जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिले में संचालित सभी गैर सरकारी चिकित्सालयों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में आने वाले नगर पालिका व नगर पंचायत के क्षेत्रीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के कार्यालय से अपने चिकित्सा संस्थान व चिकित्सालय का सीआरएस पोर्टल पर पंजीकरण कराकर इन्फाॅरमेंट आईडी प्राप्त कर लें। सीएमओ ने कहा कि इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले गैर सरकारी अस्पतालों व क्लीनिकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed