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आपत्ति के बाद भी नामांकन पत्र वैध

Sun, 18 Apr 2021 11:07 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Apr 2021 11:07 PM IST
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Nomination letter valid even after objection
आपत्ति के बाद भी नामांकन पत्र वैध
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कैराना। हरियाणा निवासी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने यूपी ग्राम पंचायत में प्रधान पद के लिए नामांकन कर दिया। नामांकन होने के बाद ग्रामीण द्वारा नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई।

आगामी 26 अप्रैल को कैराना ब्लॉक की 42 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होगा। 13 व 15 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पर नामांकन पत्र जमा किए गए थे। जिसके बाद 16 व 17 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की गई तथा नामांकन पत्रों में कमी मिलने के बाद कुछ नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। रविवार को नामांकन पत्रों की वापसी व चुनाव चिह्न आवंटित किए गए। नामांकन जमा कराने दौरान हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव कुंडली व हाल निवासी ग्राम मामौर की महिला ने मामौर से ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन किया। 16 अप्रैल को गांव मामौर निवासी दिलशाद ने निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार को महिला के आंगनबाड़ी कर्मचारी होने के मामले में आपत्ति दर्ज कराई थी। बताया गया कि महिला के पति ने गांव मामौर में पिछले दिनों जमीन खरीदी थी तथा अपनी पत्नी को गांव मामौर की प्रधान का चुनाव लड़ाना चाहता है। दिलशाद द्वारा आपत्ति में आरोप लगाया कि महिला हरियाणा में ग्राम कुंडली के ब्लॉक में आंगनबाड़ी के पद पर सरकारी कर्मचारी है, जबकि चुनाव आयोग के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता। मामले में निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि महिला प्रत्याशी के नामांकन पत्र में आपत्ति एक व्यक्ति द्वारा लगाई गई थी, जबकि व्यक्ति द्वारा महिला के आंगनबाड़ी कर्मचारी होने के सबूत नहीं दिए गए। बिना साक्ष्य के एक व्यक्ति के कहने पर हम किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते।
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