{"_id":"624356823dc8753ab2639a92","slug":"nahid-hasan-did-not-get-bail-shamli-news-mrt5823800172","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाहिद हसन को नहीं मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाहिद हसन को नहीं मिली जमानत
विज्ञापन
नाहिद हसन को नहीं मिली जमानत
कैराना (शामली)। गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को हाई कोर्ट से अपनी जमानत के लिए अभी एक माह और इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार को हाई कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी।
फरवरी 2021 में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी माता तब्बसुम बेगम सहित 40 के विरुद्ध गैंगस्टर को मुकदमा दर्ज किया था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। बाद में नाहिद हसन के अधिवक्ता ने कैराना स्थित कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट से जमानत याचिका खारिज करने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। मंगलवार को हाई कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई होनी थी। किसी कारण सुनवाई नहीं हो सकी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक माह बाद की तारीख 28 अप्रैल नियत की है।
चरस के साथ एक गिरफ्तार
जलालाबाद। कस्बे के मोहल्ला आर्य नगर में टावर के पास पुलिस चौकी प्रभारी को चरस बेचने की सूचना मिली। जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस ने युवक को 118 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक ने अपना नाम नफीस उर्फ लद्दू पुत्र बशीर बताया। गिरफ्तार युवक और उसकी पत्नी के खिलाफ थाना थानाभवन में एनटीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार युवक और उसकी पत्नी पहले भी जेल जा चुके हैं। कई सालों से मोहल्ला आर्य नगर में नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। पुलिस चौकी प्रभारी विजय त्यागी ने बताया कि चरस बरामद कर युवक का चालान किया है। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कैराना (शामली)। गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को हाई कोर्ट से अपनी जमानत के लिए अभी एक माह और इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार को हाई कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी।
फरवरी 2021 में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी माता तब्बसुम बेगम सहित 40 के विरुद्ध गैंगस्टर को मुकदमा दर्ज किया था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। बाद में नाहिद हसन के अधिवक्ता ने कैराना स्थित कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट से जमानत याचिका खारिज करने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। मंगलवार को हाई कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई होनी थी। किसी कारण सुनवाई नहीं हो सकी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक माह बाद की तारीख 28 अप्रैल नियत की है।
विज्ञापन
चरस के साथ एक गिरफ्तार
जलालाबाद। कस्बे के मोहल्ला आर्य नगर में टावर के पास पुलिस चौकी प्रभारी को चरस बेचने की सूचना मिली। जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस ने युवक को 118 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक ने अपना नाम नफीस उर्फ लद्दू पुत्र बशीर बताया। गिरफ्तार युवक और उसकी पत्नी के खिलाफ थाना थानाभवन में एनटीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार युवक और उसकी पत्नी पहले भी जेल जा चुके हैं। कई सालों से मोहल्ला आर्य नगर में नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। पुलिस चौकी प्रभारी विजय त्यागी ने बताया कि चरस बरामद कर युवक का चालान किया है। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है।
विज्ञापन