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Shamli: गैंगेस्टर में हाई कोर्ट से नाहिद हसन को नहीं मिली जमानत

Wed, 19 Oct 2022 01:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Wed, 19 Oct 2022 01:03 AM IST
सार

एमपी एमएलए कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज होेने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।

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Nahid Hasan did not get bail from the High Court in gangster
कैराना विधायक नाहिद हसन। - फोटो : SHAMLI

विस्तार

शामली के कैराना में गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। गैंगस्टर के मुकदमे में हाईकोर्ट ने अगली तारीख एक नवंबर तय की है।

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फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता तबस्सुम बेगम सहित 40 आरोपियों के विरुद्ध गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था।
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एमपी एमएलए कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज होेने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। वहीं 28 सितंबर 2022 को शासन ने सपा विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल भेज दिया था।

मंगलवार को हाईकोर्ट में नाहिद हसन के गैंगेस्टर के मुकदमे में जमानत पर सुनवाई होनी थी। लेकिन मंगलवार को नाहिद हसन की जमानत पर कोई फैसला नहीं आ सका।

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