{"_id":"63d421d70e2b66532e06f030","slug":"nahid-hasan-acquitted-in-the-case-of-attack-on-sdo-of-electricity-department-shamli-news-c-14-1-94522-2023-01-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: विद्युत विभाग के एसडीओ पर हमले के मामले में नाहिद हसन दोष मुक्त करार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: विद्युत विभाग के एसडीओ पर हमले के मामले में नाहिद हसन दोष मुक्त करार
Sat, 28 Jan 2023 12:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Sat, 28 Jan 2023 12:41 AM IST
विज्ञापन
शामली, कैराना। 2019 में झिंझाना में विद्युत विभाग के एसडीओ पर हुए जान लेवा हमले के मामले में अदालत ने सपा विधायक नाहिद हसन सहित दो आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया। नाहिद हसन के अधिवक्ता ने इसे न्याय की जीत बताया।
11 जुलाई 2019 को झिंझाना थाने पर विद्युत विभाग के एसडीओ नाजिम अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जब वह सिकंदरपुर बिजलीघर के निकट पहुंचे, तभी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए रोक लिया और उसमें सवार चार लोगों ने उन पर में डंडों से हमला कर दिया। इसके अलावा उनकी गाड़ी व मोबाइल भी तोड़ दिया गया। उनके साथ टेक्नीशियन रविंद्र कुमार को मारपीट में चोटें आईं। यह मामला पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 19 जून 2019 को उनके द्वारा मॉर्निंग रेड की गई थी, जिसमें बिजली चोरी मिलने पर 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
आरोप था कि विधायक नाहिद हसन ने एक उपभोक्ता के पक्ष में कार्रवाई न करने के संबंध में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसी को लेकर हमले की घटना की आशंका जताई गई थी। बाद में पुलिस ने मुकदमे में आईपीसी की धारा 307 व 120बी की वृद्धि कर दी थी। बाद में पुलिस ने पीड़ित एसडीओ के बयान के आधार पर सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन व झिंझाना के मोहल्ला पठानानान निवासी हैदर को आरोपी बनाया था। यह मुकदमा कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय/एमपी एमएलए कोर्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की और से छह गवाह पेश किए गये थे।
विज्ञापन
शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश सपा विधायक नाहिद हसन व हैदर को दोष मुक्त करार दिया। सपा विधायक नाहिद हसन के अधिवक्ता राशिद अली चौहान व नसीम चौधरी ने बताया कि अदालत ने नाहिद हसन व हैदर को दोष मुक्त करार दिया है।
विज्ञापन
11 जुलाई 2019 को झिंझाना थाने पर विद्युत विभाग के एसडीओ नाजिम अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जब वह सिकंदरपुर बिजलीघर के निकट पहुंचे, तभी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए रोक लिया और उसमें सवार चार लोगों ने उन पर में डंडों से हमला कर दिया। इसके अलावा उनकी गाड़ी व मोबाइल भी तोड़ दिया गया। उनके साथ टेक्नीशियन रविंद्र कुमार को मारपीट में चोटें आईं। यह मामला पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 19 जून 2019 को उनके द्वारा मॉर्निंग रेड की गई थी, जिसमें बिजली चोरी मिलने पर 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन
आरोप था कि विधायक नाहिद हसन ने एक उपभोक्ता के पक्ष में कार्रवाई न करने के संबंध में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसी को लेकर हमले की घटना की आशंका जताई गई थी। बाद में पुलिस ने मुकदमे में आईपीसी की धारा 307 व 120बी की वृद्धि कर दी थी। बाद में पुलिस ने पीड़ित एसडीओ के बयान के आधार पर सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन व झिंझाना के मोहल्ला पठानानान निवासी हैदर को आरोपी बनाया था। यह मुकदमा कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय/एमपी एमएलए कोर्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की और से छह गवाह पेश किए गये थे।
विज्ञापन
शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश सपा विधायक नाहिद हसन व हैदर को दोष मुक्त करार दिया। सपा विधायक नाहिद हसन के अधिवक्ता राशिद अली चौहान व नसीम चौधरी ने बताया कि अदालत ने नाहिद हसन व हैदर को दोष मुक्त करार दिया है।