फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Myanmar citizen sentenced to three years

Shamli News: म्यांमार के नागरिक को तीन साल की सजा

Sat, 04 Mar 2023 08:27 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 04 Mar 2023 08:27 PM IST
विज्ञापन
Myanmar citizen sentenced to three years
जाली दस्तावेज पर भारत में रह रहा था, 23 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना (शामली)। बिना वीजा और जाली दस्तावेज पर भारत में रहने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर सिविल जज जूनियर डिविजन ने म्यांमार के नागरिक को तीन साल के कठोर कारावास व 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


एसपी अभिषेक झा ने बताया कि थानाभवन पुलिस ने 2019 में म्यांमार के नागरिक अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया था। मुजरिम के पास वीजा नहीं था। अन्य दस्तावेज भी फर्जी थे। पुलिस ने मुजरिम को कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने मुजरिम अब्दुल मजीद पुत्र अय्यूब निवासी आनेगान थाना क्याकला जिला क्याकला रखैन अराकान म्यांमार को बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने व नकली दस्तावेज पर भारत में रहने का दोषी करार दिया। न्यायालय ने अब्दुल मजीद को तीन साल के कठोर कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

एसपी अभिषेक झा ने बताया कि अब्दुल मजीद 2019 से ही मुजफ्फरनगर जेल में बंद है। उसकी जेल में बंद अवधि का सजा में समायोजन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed