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मिल मालिकों, अफसरों पर मुकदमा

Fri, 15 Apr 2016 12:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शामली
ब्यूरो/अमर उजाला, शामली Updated Fri, 15 Apr 2016 12:32 AM IST
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Mill owners, officers sue
suger mill - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

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शामली/थानाभवन/ऊन में चीनी मिल अधिकारियों ने मीटिंग में वादा किया था कि निर्धारित 15 दिन के अंतराल से भुगतान किसानों के खाते में डलवाते रहेंगे। जिला गन्ना अधिकारी की तरफ से भी मिल अफसरों को नोटिस जारी किया गया।

एक सप्ताह पूर्व डीएम के सामने भी 14 अप्रैल तक भुगतान करने का वादा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ।डीएम के आदेश पर शामली कोतवाली में शामली गन्ना समिति के विशेष सचिव अशोक कुमार शुक्ला ने तहरीर देकर अपर दोआब शुगर मिल के प्रबंध निदेशक रजत लाल, यूनिट हेड आरबी खोखर और मुख्य लेखाधिकारी पीके गोयल को नामजद कराया है।
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इंस्पेक्टर शामली आरबी सिंह ने बताया कि तहरीर पर दर्ज रिपोर्ट में अमानत में खयानत की धारा 409 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 लगाई गई है।

 वहीं, थानाभवन थाने में गन्ना समिति के विशेष सचिव अरविंद कुमार ने बजाज शुगर मिल लिमिटेड मालिक कुशाग्र बजाज, यूनिट हेड वीरपाल सिंह तथा मुख्य लेखाधिकारी वीपी अग्रवाल को नामजद कराया है।
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इनके खिलाफ भी अमानत में खयानत और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा लगी है। विशेष सचिव अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि बजाज शुगर मिल पर कुल 174 करोड़ 24 लाख रुपये बकाया था, जिसमें मिल ने 66 करोड़ 39 लाख रुपये का भुगतान किया।


अभी 107 करोड़ 85 लाख रुपये बकाया हैं। उधर, ऊन स्थित शुगर मिल सुपीरियर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राणा वीर प्रताप सिंह, यूनिट हेड जीएस खेरा के खिलाफ गन्ना समिति सचिव अशोक कुमार गुप्ता ने तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 लगाई गई है।
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